13 मई को लगेगी लोक अदालत, तारीख पर तारीख नहीं बल्कि निस्तारण एक दिन में, ये मामले रखे जाएंगे
इटावा से शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट:-
इटावा यूपी: लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत। यह वह मंच है, जहां मामलों का निस्तारण एक दिन में होता है। साथ ही लोक अदालत के लिए अधिवक्ता का होना अनिवार्य नहीं है, इसका कोई शुल्क भी नहीं लगता। लोक अदालत के निर्णय की किसी भी अदालत में अपील भी नहीं की जाती है।
तारीख पर तारीख की जगह लोक अदालत में मामले का निस्तारण एक दिन में होता है। अब यह एक दिन की अदालत यानी लोक अदालत 13 मई को लगेगी। यहां न तो शुल्क लगता है और न ही किसी वकील की ही जरूरत पड़ती है। इसका निर्णय आखिरी होता है, उसके खिलाफ कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर लगती है।