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महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुनवाई हुई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुनवाई हुई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Shiv Sena Crisis Row: महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा देने वाले एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
SC On Uddhav vs Shinde Case: महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 दिनों तक दोनों पक्षों और राज्यपाल कार्यालय के वकीलों को सुना. इस दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैरकानूनी बताया. दूसरी तरफ शिंदे खेमे ने कहा कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर सही किया था.

सुनवाई के दौरान राज्यपाल कार्यालय के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “एक गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बनाने से शिवसेना में आंतरिक मतभेद था. यही पार्टी में टूट की वजह बना.” इस पर चीफ जस्टिस समेत बाकी जजों ने सवाल किया कि अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस, एनसीपी के साथ सरकार बनाने से एकनाथ शिंदे पक्ष के विधायक नाराज़ थे, तो वह 3 साल तक सरकार के साथ क्यों रहे?

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