अब यूपी में एससी-एसटी कि जमीन खरीदने के लिए DM की इजाजत नहीं लेनी होगी? जनिये विस्तार से
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शहरवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने की योजना बना रही है। एससी और एसटी यानी दलितों और अनुसूचित जनजातियों की जमीन लेने के लिए अब डीएम की अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
सरकार 12.5 एकड़ में टाउनशिप बसाने की भी अनुमति देगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 प्रस्तुत की गई। टाउनशिप बसने वालों को भूमि पंजीकरण पर 50% की छूट मिलेगी।
प्रस्तावित नीति के तहत दो लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बनाने की अनुमति होगी। कॉलोनियों तक पहुंचने के लिए 24 मीटर सड़क और 12 मीटर अंदर की जरूरत होगी।