कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को लेकर स्थानीय परिचर्चा भवन में एक दिवसीय कार्यशाला- सह- प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया
विशाल समाचार टीम सीतामढी
सीतामढी बिहार: कार्यधल का उद्घाटन जिलाधिकारी सीतामढ़ी मनेश कुमार मीणा, उप विकास आयुक्त डॉ प्रीति, अपर समाहर्ता राजस्व मनीष शर्मा, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कृष्ण प्रसाद गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव या उत्पीड़न के विरुद्ध उन्मुखीकरण करना है। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर यदि किसी तरह का लैंगिक उत्पीड़न होता है तो ऐसे में वे आंतरिक शिकायत समिति में शिकायत दर्ज करा सकती हैं। समिति का उद्देश्य महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न संबंधी मामलों में त्वरित और समुचित न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि प्रखंड स्तर पर भी ऐसे कार्यशाला का आयोजन किए जाएंगे जहां संबंधित विषय को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न( निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम- 2013 का व्यापक प्रचार किया जाय ताकि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति और जागरूक हो सकें।
कार्यशाला में उपस्थित उप विकास आयुक्त डॉ प्रीति ने कहा कि महिलाएं अपने अधिकारों को जाने और उसका उपयोग भी करें। उन्होंने कहा कि अधिकारों के प्रति जानकारी और उसके उपयोग से महिलाएं पूरी क्षमता के साथ कार्यस्थल पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकती हैं। इस संबंध में सरकार ने जीरो टोलरेंस पॉलिसी अख्तियार किया है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध सरकार ने कानून बनाकर महिलाओं को आत्म सम्मान एवं आत्म स्वभिमान के साथ कार्य करने का अधिकार दिया है।
इसके पूर्व कार्यशाला में उपस्थित अपर समाहर्ता विभागीय जांच कृष्ण कुमार गुप्ता ने विस्तृत रूप से लैंगिक उत्पीड़न को लेकर बनाए गए कानून के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में धन्यवाद ज्ञापन का कार्य अपर समाहर्ता राजस्व मनीष शर्मा ने किया।