इटावा

जनपद में (विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में) मालवाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि का सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी रूप से जागरूकता अभियान चलाने के साथ प्रवर्तन सम्बंधी कार्यवाही कराने का कष्ट करें

जनपद में (विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में) मालवाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि का सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी रूप से जागरूकता अभियान चलाने के साथ प्रवर्तन सम्बंधी कार्यवाही कराने का कष्ट करें

रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क टीम इटावा

इटावा यूपी:  जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने बताया कि गत वर्ष जनपद कानपुर आउटर में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई थी, जिसमें श्रद्धालुओं से भरा ट्रेक्टर ट्राली सहित पलट जाने के कारण महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों सहित कुल 28 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हो गयी। इस सम्बंध में शासन द्वारा गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के सख्त निर्देश दिये गये थे। तत्कम में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा इस सम्बंध में एक सघन अभियान चलाने हेतु आदेशित भी किया गया था।
उन्होंने इस वर्ष के वर्तमान माह एवं आगामी माहों में आसन्न धार्मिक पर्वाे में सुरक्षा एवं सजगता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा को निर्देशित किया है कि जनपद में (विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में) मालवाहक वाहनों यथा ट्रैक्टर ट्राली, डाला, डम्पर इत्यादि का सवारियों हेतु इस्तेमाल न करने देने के लिए प्रभावी रूप से जागरूकता अभियान चलाने के साथ प्रवर्तन सम्बंधी कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि अपर जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट्स सम्बंधित थानों की पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव के माध्यम से समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करायें कि ट्रैक्टर ट्राली में यात्रा करना खतरनाक है तथा ऐसे वाहनों से यात्रा करने से हतोत्साहित किया जाये एवं यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी दशा में ट्रैक्टर ट्राली पर व्यक्तियों का आवागमन न होने पाये। इस सम्बंध में व्यापक स्तर पर धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले मार्गों एवं सम्बंधित मागों की सघन जांच नियमित रूप से सुनिश्चित की जाये।
उन्होंने बताया कि मोटरयान अधि० 1988 की धारा-66 के साथ पठित धारा 192 (क) में यह व्यवस्था है कि ‘‘जो कोई परमिट के बिना कोई मोटरयान चलाता है, जिस पर या ऐसे क्षेत्र से सम्बंधित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बंधित जिसके लिए यान चलाया जा सकता है, परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है‘‘ के अंतर्गत प्रथम अपराध पर 10 हजार रू० का शमन शुल्क तथा द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में 10 हजार रू0 का शमन शुल्क अधिरोपित किया जायेगा। जिला मजिस्ट्रट ने उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें जाने एवं कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये।

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