सामान्य निर्वाचन-2023 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगत की दशा में मृत्यु की दशा में यदि पति/पत्नी जीवित है तो उन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क टीम इटावा
इटावा यूपी: – अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/ प्रभारी अधिकारी, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) इटावा अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ.प्र. लखनऊ के निर्देशानुसार उनके कार्यालय के पत्र संख्या- 592 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 के द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगत की दशा में मृत्यु की दशा में यदि पति/पत्नी जीवित है तो उन्हें अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा अन्यथा उनके उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भुगतान किये जाने से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 20.09.2023 तक प्रत्येक दशा में चाही गयी थी जो अभी तक अप्राप्त है।
उन्होंने समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित करते किया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में ड्यूटी के दौरान किसी कार्मिक की मृत्यु अथवा स्थायी दिव्यांगता से सम्बन्धित आपके विभाग/कार्यालय में यदि कोई प्रकरण हो तो, अथवा शून्य की सूचना तत्काल आज ही निर्धारित प्रारूप पर जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) इटावा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे वांछित सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित की जा सके अन्यथा कि स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होगें ।