स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सपन्न
रिपोर्ट आलोक कुमार तिवारी रीवा
रीवा एमपी:. विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक सपन्न हुई। बैठक में अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में जानकारी दी गई कि मतदान के दिन मतदान अभिकर्ता के पास आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचक फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित कोई अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सरपंच, पंचायत सदस्यों, पार्षदों या नगर निगम या नगर पालिका के सदस्यों और स्थानीय व्यक्तियों को मतदान अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्ति करने में कोई प्रतिबंध नहीं है। अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के बीच समानता का अवसर सुनिश्चित करने के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, सांसद सदस्य, विधान सभा / विधान परिषद के सदस्य, किनी नगर नियम का मेयर या नगर पालिका / जिला परिषद / पंचायत संघ के अध्यक्ष, केन्द्रीय पीएसयू / राज्य पीएसयू, सरकारी निकाय/ निगम के अध्यक्ष और सदस्य, सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों था किसी भी सरकार / सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाओं में अंशकालिक काम करने वाले व्यक्तियों, सरकार / सरकार से अनुदान प्राप्त पैरा मेडिकल / हेल्थ केयर स्टाफ, उचित मूल्य के दुकान के विक्रेता, ऑगनबाडी, कार्यकर्ता, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्तियों को मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
इस दौरान बताया गया कि सुरक्षा कवर से युक्त किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा संरक्षण समर्पित कर किसी अभ्यर्थी (प्रत्यासी) का मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति नही दी जायेगी। प्रत्येक अभ्यर्थी मतदान केन्द्र पर एक से अधिक स्थानापन्न मतदान अभिकर्ता नियुक्त करने के लिये अधिकृत है परंतु किसी भी दिये गये एक समय पर दोनों मतदान अभिकर्ताओं को साथ में मतदान केन्द्र में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। किसी भी परिस्थिति में मतदान अभिकर्ता को अपनी निर्वाचन नामावली की प्रति मतदान केन्द्र से मतदान समाप्ति तक बाहर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी।