सीतामढ़ी

जिले में पूर्ण शराबबंदी अभियान को व्यापक एवं सफल क्रियान्वयन हेतु उठाए जा रहे हैं ठोस कदम

 

जिले में पूर्ण शराबबंदी अभियान को व्यापक एवं सफल क्रियान्वयन हेतु उठाए जा रहे हैं ठोस कदम

 

विवाह भवन ,रेस्टोरेंट, होटल ,ढाबे ,एवं अन्य परिसर में लगातार की जाएगी छापामारी।

 

विवाह भवन ,होटल और ढाबे में मिलेगी शराब तो जब्त होगा भवन, संचालक और मालिक जाएंगे जेल।

 

मद्द निषेध अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत की जाएगी कठोर कार्रवाई

 

होटल ,ढाबा,विवाह भवन, रेस्टोरेंट इत्यादि में शराब मिलने पर उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा।

रिपोर्ट विकेश कुमार पुर्वे सीतामढ़ी

 

सीतामढ़ी जिले में *पूर्ण शराबबंदी अभियान को व्यापक एवं सफल क्रियान्वयन हेतु ठोस एवं कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। जिले में अवस्थित विवाह भवन ,रेस्टोरेंट होटल, ढाबा एवं अन्य परिसरों में इस बाबत लगातार छापामारी की जाएगी।*

 

उक्त परिसरों में किसी प्रकार की पार्टी ,त्यौहार ,शादी– विवाह एवं विभिन्न अवसरों पर ग्राहकों, अतिथियों को अगर शराब परोसी जाती है, बिक्री या मुहैया कराई जाती है तो संबंधित परिसर के मालिक एवं प्रबंधक पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में मद्द निषेध विभाग, सीतामढ़ी के द्वारा जानकारी दी गई कि यदि ऐसा पाया जाता है तो परिसर के मालिक एवं प्रबंधक पर बिहार मद्द निषेध एवं उत्पाद अधिनियम -2016 (यथा संशोधित -2022) के तहत सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई करते हुए संबंधित परिसर को तुरंत सील कर दिया जाएगा। साथ ही शराब पीने वाले व्यक्तियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

साथ ही यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा उपरोक्त परिसर में शराब का सेवन परिसर के प्रबंधकों एवं मालिकों के इच्छा के विरुद्ध की जाती है तो इसकी सूचना मद्द निषेध विभाग के मोबाइल नंबर 9473400645 पर दी जा सकती है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक सीतामढ़ी ने बताया कि *जिले में मद्द निषेध अभियान को धरातल पर उतरने के मद्देनजर लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार छापामारी की जा रही है।उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में जिले के विवाह भवन, व्यावसायिक शादी परिसर, होटल ,ढाबे तथा अन्य परिसर में मद्द निषेध विभाग द्वारा सतत निगरानी तथा औचक निरीक्षण की योजना बनाई गई है। सूचना मिलने पर यदि छापेमारी के दौरान शराब के साथ अथवा शराब सेवन किए हुए व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी भवन परिसर एवं होटल संचालकों को निर्देश दिया गया है कि इस आशय का बोर्ड अपने परिसर में अवश्य लगा लें।*

जानकारी दी गई कि जिले में शराबबंदी कानून का शत प्रतिशत कठोरता पूर्वक पालन किया जाएगा तथा इसका अनुपालन कराने, अवैध भंडारण, व्यापार, परिवहन एवं सेवन आदि के रोकथाम हेतु उत्पाद विभाग की टीम द्वारा जिला अंतर्गत कार्यरत होटल रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल ,सामुदायिक भवन ,ढाबा इत्यादि जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम स्थल पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

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