इटावा

गरीब व्यक्तियों की पुत्रियोँ के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो। आवेदक की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु रुo 02 लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

गरीब व्यक्तियों की पुत्रियोँ के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो। आवेदक की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु रुo 02 लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए।

 

रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज

 

इटावा यूपी:  -जिला समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र कुमार शशि ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अनुo जाति/ सामान्य वर्ग /पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियोँ के विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान दिए जाने का प्राविधान है। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, वर की आयु 21 वर्ष तथा कन्या की आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी हो। आवेदक की ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों हेतु रुo 02 लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजनान्तर्गत कन्या के खाते में रुपए 35000/- तथा रुपए 10000/- की उपहार स्वरूप सामग्री दिए जाने तथा विवाह समारोह की व्यवस्था हेतु रुपए 6000/- प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 04, 05 दिसंबर, 2023 को किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक अभिभावक विवाह हेतु रजिस्ट्रेशन/ पंजीयन संबंधित विकासखंड /नगर निकाय /समाज कल्याण कार्यालय इटावा से आवेदन प्राप्त कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए संबंधित विकासखंड/ नगर निकाय में जमा करायें।ताकि आवेदन पत्र जांचोंपरांत आवेदक की पात्रता की स्थिति में निर्धारित तिथि को विवाह संपन्न कराया जा सके।

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