लाउड स्पीकरों के अवैध उपयोग पर लगातार की जा रही कार्यवाही
रिपोर्ट आलोक कुमार तिवारी रीवा
रीवा एमपी: शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कठोरता से पालन कराया जा रहा है। डीजे संचालक लाउडस्पीकर चलाने वालों तथा धर्मगुरूओं को इस संबंध में लगातार समझाइश दी जा रही है। साथ ही लाउड स्पीकरों के अवैध उपयोग पर कार्यवाही भी की जा रही है। इस संबंध में एसडीएम हुजूर डॉ अनुराग तिवारी ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में 75 डेसीबल तथा रात में 17 डेसीबल, बाजारों में दिन में 65 डेसीबल तथा रात में 55 डेसीबल, रिहायशी क्षेत्रों में दिन में 55 डेसीबल तथा रात में 45 डेसीबल एवं अस्पताल, शिक्षण संस्थान तथा अन्य घोषित शांत क्षेत्रों में दिन में 50 डेसीबल एवं रात में 40 डेसीबल से अधिक का शोर मान्य नहीं होगा। इससे अधिक आवाज पाए जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस क्रम में जामा मस्जिद छोटी दरगाह रीवा में प्रशासनिक अमले द्वारा कार्यवाही करके अधिक आवाज वाले लाउड स्पीकर हटवाए गए। एसडीएम ने आमजनता से ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग करते समय शासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।