सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई
रिपोर्ट विकेश कुमार पुर्वे सीतामढ़ी
सीतामढ़ी में मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए आज से जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। इस क्रम में जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा एवं जिला जिला परिवहन पदाधिकारी,जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से रवाना किया गया। जागरूकता रथ के द्वारा विभिन्न प्रखंडों में जाकर मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का प्रचार -प्रसार किया जाएगा।
मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने बताया कि *राज्य में प्रखंडों एवं सुदूर पंचायत को जिला मुख्यालय से जोड़ने हेतु बस उपलब्ध कराने की सरकार की यह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र एवं प्रखंड से जिला मुख्यालय तक आम जनों को यात्री परिवहन व्यवस्था सुलभ कराने के साथ बेरोजगार युवकों एवं युवतियों के लिए रोजगार का सृजन करना है।उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां आम लोगों को परिवहन सविधा उपलब्ध हो सकेगा वहीं दूसरी ओर युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे।*
वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी स्वप्निल ने बताया कि लाभुकों को बस के क्रय पर प्रति बस 5 लाख रुपया अनुदान का भुगतान किया जाएगा।
लाभुक की अहर्ताएं
लाभुकों की न्यूनतम उम्र सीमा आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभुकों के पास चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए। लाभुकों को सरकारी सेवा में कार्यरत या नियोजित नहीं होना चाहिए। किसी प्रखंड में योजना का लाभ लेने हेतु लाभुक को उसे प्रखंड का निवासी होना चाहिए।सुयोग्य श्रेणी से एक से अधिक लाभुक संयुक्त रूप से भी आवेदन कर सकेंगे।
अनिवार्य कागजात जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मैट्रिक योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ,चालन अनुज्ञप्ति।
अंतिम तिथि प्रखंड वार आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2023 है।जानकारी दी गई कि
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रखंड वार एवं कोटिवार आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण होगा।
जिला परिवहन अधिकारी द्वारा तैयार वरीयता सूची के आधार पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लाभुक का चयन किया जाएगा।
स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तमिला कराया जाएगा ।
बस क्रय के बाद चयनित लाभुकों के द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनुदान की राशि सीएफएमएस के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान किया जाएगा( आवेदन प्राप्ति के साथ दिन के अंदर)