400 बीघा सरकारी जमीन दूसरों के नाम की, गैर जमानती वारंट जारी, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज
बरेली: फर्जीवाड़ा कर 400 बीघा सरकारी जमीन दूसरों के नाम करने वाले सहायक चकबंदी अधिकारी सुनील कुमार और चकबंदी लेखपाल रामवीर सिंह के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिया है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई। उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।
अक्टूबर में डीएम रविन्द्र कुमार से शिकायत हुई थी। आरोप था कि मीरगंज के मोहम्मदगंज ऐतमाली गांव के सहायक चकबंदी अधिकारी सुनील कुमार ने चकबंदी नियमों की अनदेखी कर ग्राम सभा की 400 बीघा जमीन अनाधिकृत रूप से दूसरे व्यक्तियों के नाम कर दी। जांच कमेटी गठित की गई। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी पवन कुमार सिंह ने बताया कि जांच में आरोपों की पुष्टि हुई। दोनों को ही दोषी बताकर रिपोर्ट डीएम को सौंपी गई। उन्होंने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत
20 अक्टूबर को मुकदमा हुआ। तभी से आरोपी फरार हो गए। गिरफ्तारी से बचने को हाईकोर्ट पहुंचे लेकिन, कोई राहत नहीं मिली। इधर कोर्ट ने दोनों के विरुद्ध वारंट जारी कर दिए। मीरगंज इंस्पेक्टर कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि सहायक चकबंदी अधिकारी व लेखपाल दोनों आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए है। दोनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही है। जल्द दोनों को जेल भेजा जाएगा।