इटावा

जिलाधिकारी का आदेश नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटो, क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद के विभिन्न स्थानों पर देर रात्रि तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं दंड संहिता धारा 144 लागू है 

जिलाधिकारी का आदेश नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटो, क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद के विभिन्न स्थानों पर देर रात्रि तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं दंड संहिता धारा 144 लागू है 

रिपोर्ट विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज

इटावा यूपी:  जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटो, क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद के विभिन्न स्थानों पर देर रात्रि तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यकमों में काफी संख्या में नवयुवक/युवतियों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। कहीं-कहीं ऐसे आयोजनों में डी०जे० (तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों) का प्रयोग किया जाता है, जिससे आयोजन स्थल के आस-पास निवास करने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त कार्यकमों के दौरान यह सुनिश्चित कर लें कि इन आयोजनों में डी०जे० (तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों) का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लें कि इन आयोजनों में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन कदापि न होने दें। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रकिया संहिता की धारा-144 लागू है। कृपया इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें। किसी भी आपात स्थिति से निपटने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा सभी चिकित्सा व्यवस्थायें / सेवायें तैयार रखें, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इटावा अग्निशमन से सम्बन्धित समस्त आवश्यक व्यवस्थायें तैयार रखें।

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