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ट्रेन में सफर के दौरान यदि की ये गलती तो 3 साल तक की होगी जेल, रेलवे ने दी चेतावनी

नई दिल्ली: ट्रेन में आग लगने की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं. हाल ही में नई दिल्ली-देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच में आग लग गई थी. वहीं, गाजियाबाद स्टेशन पर भी आग लगने की कई घटनाएं सामने आई थीं. इन सभी घटनाओं को देखते हुए रेलवे (इंडियन रेलवे) ने यात्रियों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.

रेलवे ने ट्वीट कर कही ये बात

रेलवे ने ट्वीट कर कहा है कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री (Indian Railways Ban Flammable Goods) न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है. ऐसा किए जाने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ जेल भी हो सकती है. पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार, ट्रेन में आग फैलाने या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए पकड़े गए व्यक्ति को 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है.

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