पेड न्यूज़ /फेक न्यूज़ के प्रकाशन और प्रसारण पर एमसीएमसी कमेटी की रहेगी पैनी नजर
माहौल को बिगड़ने की कोशिश करना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा
विभिन्न प्रावधानों के तहत की जाएगी कार्रवाई
विशाल समाचार टीम सीतामढ़ी: जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी सीतामढ़ी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित विमर्श कक्ष में कल देर शाम मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (एम सी एम सी) की बैठक आहूत की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ,अपर समाहर्ता मनीष शर्मा, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार धनंजय, जिला भू -अर्जन पदाधिकारी विकास कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी कमल सिंह, उप निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विपिन कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी, अनुमंडल पदाधिकारी बेलसंड सहित विभिन्न कोषांगों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित थे।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने *मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों एवं उतरदायित्व के संबंध में उपस्थित सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि यह समिति विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के अलावा केबल नेटवर्क सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण भी करेगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के निर्वाचन से संबंधित सभी विज्ञापनों ,पेड़ न्यूज़ एवं निर्वाचन संबंधित समाचारों पर नजर रखेगी।
उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमिटी पेड़ न्यूज़ से संबंधित शिकायतों के विरुद्ध विधि समस्त अग्रेतर कार्रवाई करेगी।
लोकसभा निर्वाचन -2024 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्ण प्रमाणीकरण और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप, फेसबुक पेज, न्यूज़ पोर्टल, केबल टीवी ,यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम,ई-पेपर पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी इसके अध्यक्ष एवं जिला जन संपर्क अधिकारी पदेन सचिव हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि *सोशल मीडिया में इंटरनेट ,मैसेंजर ,स्मार्टफोन एप्लीकेशन के आगमन से बड़े स्तर पर संचार में सुविधा प्राप्त हुई है, परंतु उपयुक्त प्लेटफार्म पर निर्वाचन की अवधि के दौरान पेड़ न्यूज़ ,फेक न्यूज़ गलत सूचना और मिथ्या सूचना की संभावना बनी रहती है। ऐसी सूचनाओं का दुरुपयोग पर कमेटी कड़ी नजर रखेगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई भी करेगी।बताया गया कि निर्वाचन प्रचार अभियान से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर भी उसी तरह से लागू होते हैं जैसे मीडिया के अन्य रूपों पर लागू होते हैं। गलत सूचना हेट स्पीच, एक दूसरे पर आरोप -प्रत्यारोप ,जाति ,धर्म, वर्ग, और भाषा के आधार पर प्रचार -प्रसार कर माहौल को बिगड़ने की कोशिश करना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। एमसीएमसी कमिटी इन बिंदुओं के आलोक में फेक और पेड न्यूज के प्रसारण एवं प्रकाशन पर गहरी नजर रखेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक /सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण एमसीएमसी कमिटी के माध्यम से कराना भी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म यथा- फेसबुक पेज, पोर्टल, व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप, यूट्यूब चैनल केबल टीवी, एफएम रेडियो, अन्य रेडियो, ऑडियो- वीडियो विजुअल ,ई-पेपर आदि पर प्रचार सामग्री प्रसारित या प्रकाशित करने के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी।
पोस्टर ,पंपलेट ,हैंड बिल जैसे प्रचार सामग्रियों पर प्रकाशित प्रति की संख्या को दर्ज करना साथ ही उस पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम स्पष्ट उल्लेखित होना चाहिए जो की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 -क के अंतर्गत अपेक्षित है। प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के समय अपना ईमेल आईडी के साथ अपना सोशल मीडिया अकाउंट की विस्तृत जानकारी संबंधित प्रारूप में शपथ पत्र दाखिल करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।