सीतामढ़ी

बिना HSRP और नंबर प्लेट पर BOSS, PAPA.. लिखा वाहन चलाने वाले 10 वाहन मालिकों पर हुई कार्रवाई

बिना HSRP और नंबर प्लेट पर BOSS, PAPA.. लिखा वाहन चलाने वाले 10 वाहन मालिकों पर हुई कार्रवाई

विशाल समाचार टीम सीतामढ़ी: परिवहन सचिव के निर्देश पर जिले में चलाया गया HSRP विशेष जांच अभियान जिसके तहत कुल 16 वाहन मालिकों/चालकों पर की गई कार्रवाई।

ऐसा देखा जा रहा है कि नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर को छेड़छाड़ कर 8055 को बदल कर BOSS और 4141 को बदल कर PAPA लिखते हैं। ऐसा करना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मोटरवाहन नियमों के पालन करेंगे।

आगे भी चलेगा एच०एस०आर०पी० विशेष जांच अभियान

विशेष जांच अभियान के क्रम में कई दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों पर बिना एच०एस०आर०पी० प्लेट लगाये तथा नंबर प्लेट पर स्टाइलिश तरीके से तरह-तरह के शब्दों को प्रदर्शित कर वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। ऐसा किया जाना मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है। उल्लंघनकर्ताओं पर मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। जिलों में यह अभियान आगे भी चलाया जायेगा।

जांच पदाधिकारियों द्वारा जुर्माना के साथ दी गई चेतावनी

एच०एस०आर०पी० विशेष जांच अभियान में उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माना वसूला गया एवं वाहन जांच पदाधिकारियों द्वारा निर्देश दिया गया कि स्टाइलिश नंबर की जगह एच०एस०आर०पी० नंबर अनिवार्य रूप से लगा लें एवं नंबर की छेड़छाड़ कर मानक के विरूद्ध कुछ भी अंकित न करें। दोबारा पकड़े जाने पर वाहन की जप्ति की जायेगी एवं इसके बाद भी एच०एस०आर०पी० नहीं लगाया गया तो निबंधन रदद करने की कार्रवाई की जा सकती है।

विभिन्न धाराओं के तहत 2500 रूपया का जुर्माना

केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली के नियम 50 व 51 के तहत नंबर प्लेट के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं। इसका उल्लंघन किये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 और 179 के तहत 2500 रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से लगवायें एच०एस०आर०पी०

सभी वाहन मालिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे मोटरवाहन नियमों का पालन करें। अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एच०एस०आर०पी०) हि लगायें। इससे सड़कों पर सुरक्षा, व्यवस्था और पारदर्शिता बढ़ेगी। वाहन मालिकों द्वारा वाहनों की नंबर प्लेट पर स्टाइलिश नंबर लिखवाने के कारण सी०सी०टी०वी कैमरे से चालानिंग में संबंधित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है। कैमरे इन नंबरों की जांच नहीं कर पाते। इसके अलावा अपराधी भी ऐसे नंबरों का फायदा उठाकर पुलिस की पकड़ से बचने का प्रयास करते हैं।

वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना भी होती है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत नंबर प्लेट के लिए एक निश्चित मानक निर्धारित किया गया है।

वाहनों के नंबर प्लेट पर अवैध रूप एवं स्टाइलिस तरीके से (BOSS, PAPA इत्यादि) नंबर लगी हो तो आम लोग भी परिवहन विभाग के कंट्रोल रूम नंबर-9153971897 पर फोटो भेज वाट्सएप के जरिये शिकायत कर सकते हैं। संबंधित वाहन को चिन्हित कर ऐसे वाहन मालिक पर कार्रवाई की जायेगी।

 क्या है एच०एस०आर०पी०

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाहनों पर एकरूपता से प्रयुक्त होने वाली एक नंबर प्लेट है। इसका

उद्देश्य संपूर्ण देश में वाहनों की नंबर प्लेट एकरूपता से प्रदर्शित करने का है। ये प्लेट निबंधन संख्या के

अतिरिक्त विभिन्न विशिष्टियों से युक्त नंबर प्लेट है।

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