महाराष्ट्र: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबांदियां लगाई है। इसी बीच पाबंदियों में ढिलाई देने की बढ़ती मांग को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार ने कारोबारियों को कुछ राहत दी है। स्पष्टीकरण और शर्तों के साथ माल्स में आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है। निर्माण क्षेत्र में काम करने की अनुमति तो दी है, लेकिन इस सेक्टर से संबंधित सामग्री बेचने की अनुमति दुकानदारों को नहीं दी है। शराब की दुकानें खोलने और डिलिवरी पर रोक लगाई है, वहीं बार को शराब बेचने की अनुमति दी गई है। उधर, शनिवार को महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन लगाए जाने की संभावना को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाई गईं पाबंदियों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर सफाई के साथ राहत देने की घोषणा की गई है। हालांकि लोगों में राज्य सरकार और बीएमसी की ओर से जारी दिशा-निर्देश को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
नए आदेश में क्या है?
प्रमुख सचिव असीम गुप्ता ने कहा कि कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। सरकार के नए आदेशानुसार, अब तक कोरोना टीका न लगवाने वाले सार्वजनिक परिवहन, निजी परिवहन, फिल्म्स, सीरियल, विज्ञापन की शूटिंग, होम डिलिवरी करने वाले कर्मचारियों, खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं, कर्मचारियों, मजदूरों समेत जिन लोगों के लिए 15 दिन तक वैध रहने वाला आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की अनिवार्यता थी, अब उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने की भी छूट दी गई है।
वहीं समाचार पत्रों में मैग्जीन, जर्नल और पाक्षिकों को भी शामिल किया गया है। यह छूट शनिवार से शुरू होगी। आपले सरकार सेवा केंद्र, सेतु केंद्र, सीएससी सेंटर, पासपोर्ट सेवा केंद्र समेत सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की सुविधा प्रदान करनेवाले कार्यालय अब सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुले रह सकते हैं।
क्या कहते हैं नए दिशा निर्देश
शॉपिंग माल्स जैसे डी मार्ट, बिग बाजार, रिलायंस जैसे स्टोर में आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकती है, लेकिन कोविड से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन जरूरी होगा।
वीकेंड के दौरान सभी अत्यावश्यक सेवाएं शुरू रहेंगी, लेकिन वैध वजह के सिवा कोई बाहर नहीं घूम सकता।
एपीएमसी भी वीकेंड के दौरान खुली रहेगी, लेकिन कोरोना से जुड़े नियमों में लापरवाही बरतने पर स्थानीय अधिकारी राज्य सरकार की इजाजत से उसे बंद करा सकते हैं।
निर्माण क्षेत्र से जुड़ी सामग्री बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है।
गाड़ियों की मरम्मत के लिए गैरेज खुले रहेंगे, लेकिन स्पेयर पार्ट बेचने वाली दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं होगी। गैरेज में नियमों का उल्लंघन करने पर उसे भी बंद कराया जा सकता है।
सभी केंद्रीय कर्मचारी और पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले कर्मियों को अत्यावश्यक सेवा में शामिल नहीं किया गया है। जिस क्षेत्र में वे काम करते हैं, अगर वे अत्यावश्यक सेवा में शामिल हैं, तभी उन्हें छूट मिलेगी।
शराब की दुकानें (वाइन शॉप) बंद रहेंगी। घर पर शराब पहुंचाने की इजाजत भी नहीं होगी, लेकिन बार से शराब खरीद सकते हैं। हालांकि, वहां बैठकर शराब पीने की इजाजत नहीं होगी और शराब घर ले जाकर ही पी जा सकती है। निर्धारित समय के दौरान बार शराब की होम डिलिवरी भी कर सकते हैं।
सड़क किनारे बने ढाबे खुले रख सकते हैं, लेकिन वहां बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। होम डिलिवरी की इजाजत होगी।
एसी, कूलर, फ्रिज जैसे गृह उपयोगी इलेक्ट्रिकल सामानों की बिक्री करने वाली दुकानें बंद रहेंगी। डेस्कटॉप, लैपटॉप और मोबाइल की दुकानों को भी खोलने की इजाजत नहीं है।