अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी
विशाल समाचार संवाददाता इटावा : अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है तथा मा० भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 16.03.2024 को की गई घोषणा के अनुसार लोक सभा क्षेत्र 21-मैनपुरी के लिए मतदान दिनांक 07.05.2024 को एवं लोक सभा क्षेत्र 41-इटावा (अ०जा०) के लिए मतदान दिनांक 13.05.2023 को सम्पन्न होगा। इस प्रकार लोक सभा क्षेत्र मैनपुरी के अन्तर्गत इस जनपद के विधान सभा क्षेत्र जसवन्तनगर में मतदान दिनांक 07.05.2024 को एवं शेष जनपद में दिनांक 13.05.2024 को मतदान सम्पन्न होगा। मतगणना दिनांक 04.06.2024 को सम्पन्न होगी।
उन्होंने बताया कि उक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.04.2024 को ईस्टर मन्डे, दिनांक 05.04.2024 को जमात-उल-विदा (अलविदा) रमजान का अन्तिम शुक्रवार/महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहय जयन्ती, दिनांक 07.04.2024 को विश्व स्वास्थ्य दिवस, दिनांक 09.04.2024 को चेटी चन्द, दिनांक 11/12.04.2024 को ईद-उफ-फितर, दिनांक 14.04.2024 को डा० भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, दिनांक 17.04.2024 को राम नवमी/चन्द्रशेखर जयन्ती, दिनांक 21.04.2024 को महावीर जयन्ती, दिनांक 08.05.2024 को विश्व रेडक्रास दिवस, दिनांक 09.05.2024 को लोक नायक महाराणा प्रताप जयन्ती, दिनांक 10.05.2024 को परशुराम जयन्ती तथा माह मार्च/अप्रैल/मई, 2024 में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत जनपद इटावा में असामाजिक व्यक्तियों/तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग करने के विषय में प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर मेरा समाधान हो गया है कि जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा किसी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरोधात्मक कदम उठाया जाना आवश्यक है। चूंकि समय कम है अतः ऐसी परिस्थिति में आदेश की तामीला सम्बन्धित व्यक्तियों पर व्यक्तिगत रूप से किया जाना संभव नही है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक पक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
अपर जिला मजिस्टेट ने बताया कि सक्षम स्तर से लिखित पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह एवं संस्था किसी भी प्रकार की सभा आयोजित नहीं करेगा और न ही कोई जुलूस निकालेगा। जूलूस की अनुमति के सम्बन्ध में जूलुस केे रूट, प्रारम्भ होने व समाप्त होने का समय व स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख आवेदन पत्र में किया जायेगा। किसी भी जनसभा में प्रयोग किये जाने वाले लाउडस्पीकर को लिए पृथक से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वाहनों पर प्रयोग किये जाने हेतु लाउडस्पीकर पर भी उपरोक्तानुसार अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा। ध्वनि यंत्र बजाने की अनुमति मा० सर्वाेच्च न्यायालय तथा मा० उच्च न्यायालय के आदेशों एवं ध्वनि प्रदूषण के नियमों के अधीन दी जायेगी, अनुमति प्राप्त करने के पश्चात भी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच में लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाना पूर्ण रूप से वर्जित होगा। प्रचार कार्य में किसी भी सरकारी, सस्थागत वाहन को प्रयोग नहीं किया जायेगा। बिना निर्वाचन अधिकारी के लिखित अनुमति के कोई भी वाहन चुनाव प्रचार में प्रयोग नहीं किया जायेगा। जिस व्यक्ति के पक्ष में वाहन पास जारी किया गया है उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार में प्रयोग नहीं करेगा। प्रचार-प्रसार हेतु यदि किसी वाहन में कोई वाह्य परिवर्तन करने, (प्रचार रथ, विशेष प्रचार वाहन आदि) के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम के अर्न्तगत सक्षम अधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के व्यवसायिक वाहन पर किसी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा। किसी भी प्रत्याशी राजनैतिक दल अथवा उसके समर्थक द्वारा कोई भी तोरण द्वार व प्रवेश द्वार किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नहीं लगाया जायेगा। कोई भी इलेक्शन पम्पलेट, पोस्टर, मुद्रक, प्रकाशक का नाम पता तथा मुद्रित सामग्री की मात्रा अंकित किये बिना नहीं छापेगे/छपवायेंगे। चुनाव के दौरान एवं विभिन्न प्रत्याशियो एवं राजनीतिक दलो द्वारा खोले जाने वाले पार्टी कार्यालय को किसी सरकारी या निजी सम्पत्ति पर कब्जा करके नहीं खोला जायेगा, किसी धार्मिक स्थान अथवा उसके परिसर में नहीं खोला जायेगा, शैक्षणिक संस्थान व अस्पताल से सटा हुआ नहीं खोला जायेगा तथा वर्तमान में नियत किसी पोलिंग बूथ की 200 मी० की परिधि में नहीं खोला जायेगा। यदि प्रेस मीडिया में चुनाव सम्बन्धी कोई भी विज्ञप्ति किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान दी जाती है तो वह उसके संबंध में प्रकाशक का नाम व पता एवं विज्ञापन सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेगा।
उन्होंने बताया कि बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के किसी भी प्रत्याशी द्वारा राजनैतिक प्रकृति के विज्ञापन का टी०वी० चैनल/केबिल/रेडियो पर प्रसारित नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई विवरण पत्रिका, पुस्तक अथवा ऐसा कोई लेख जिससे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह में घृणा, द्वेश अथवा भड़काने वाली भावनाओं का संचार होना संभव हो, न तो प्रकाशित करेगा और न प्रकाशित कराएगा और न मुद्रित करेगा और न मुद्रित करवाएगा और न ही ऐसी सामग्री का वितरण करेगा और न ही इस प्रकार के पोस्टर्स या बैनर्स ही लगाएगा अथवा लगवायेगा। कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिये प्रभावित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति वा उम्मीदवार मतदान केन्द्रों में कब्जा करके मतदाता को अपने मत का प्रयोग करने से नही रोकेगा और न ही मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करेगा। चुनाव के दौरान विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के बीच होनी वाली पारस्परिक आलोचनाएं/आरोप-प्रत्यारोप सिर्फ उनकी नीतियों, कार्यक्रमों विगत रिकाडों एवं कार्यों से ही सम्बन्धित/आधारित रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत शांति, गृहस्थ जीवन एवं सामान्य दिनचर्या का अधिकार किसी भी दशा में बाधित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार के दौरान एवं मतदान के दिन वाहन प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। मतदाताओं को किसी भी प्रकार का आर्थिक अथवा अन्य प्रलोभन नहीं दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्याशी के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जातिगत/साम्प्रदायिक टिप्पणी नहीं की जायेगी और न ही जातिगत/साम्प्रदायिक आधार पर मतदाताओं को प्रलोभित करने का प्रयास किया जायेगा। ऐसी समस्त गतिविधियां जिनसे वर्तमान मतभेदों एवं पारस्परिक घृणा में अभिवृद्धि हो सकती है अथवा विभिन्न जाति, समुदाय, सम्प्रदाय एवं भाषाई समूहों के बीच तनाव बढ़ सकता है, पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी। राजनैतिक पार्टियों के नेताओं अथवा कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी विषय वस्तुएं जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं है, आलोचना का विषय कदापि न होगी। निराधार आरोपों/प्रत्यारोपों से किसी भी पार्टी अथवा पार्टी कार्यकर्ता की आलोचना नहीं की जायेगी। किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार, भाषण, पोस्टर, चुनावी गानों, सभा इत्यादि के सन्दर्भों में नहीं किया जायेगा। चुनाव प्रचारक ऐसी कोई भी वस्तु अपने साथ लेकर प्रचार कार्य नहीं करेंगे, जिसका प्रयोग मिसाइल अथवा हथियार के रूप में किया जा सकता हो। मतदान के दिन किसी भी राजनैतिक पार्टी के पोस्टर, झण्डे, चुनाव चिन्ह अथवा अन्य प्रचार सामग्री का प्रयोग न तो परिचय स्लिप के प्रयोगार्थ किया जायेगा और न ही पोलिंग बूथ के नजदीक ऐसी सामग्रियों का प्रदर्शन किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम अथवा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, टियूटर, वाट्सएप के माध्यम से किसी भी खबर अथवा सूचना को सृर्जित अथवा विस्तारित नहीं करेगा और न ही करवायेगा तथा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियांे के वर्ग अथवा समूह में घृणा, द्वेष अथवा भड़काने वाली भावनाओ का संचार होना संभव हो। कोई भी व्यक्ति आग्नेयास़्त्र, अस्त्र-शस़्त्र, लाठी ,डण्डा, चाकू अथवा कोई तेजधार वाला शस़्त्र (जिसका फन ढाई इंच से अधिक हो), पटाखे, बम और अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला जिसका प्रयोग हिंसा के लिये किया जा सके, लेकर विचरण नहीं करेगा।
जनपद में माह मार्च/अप्रैल/मई, 2024 में होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्र नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के आस-पास 01 कि0मी0 की परिधि में फोटो स्टेट मशीनों की दुकाने परीक्षा अवधि में पूर्णतः बन्द रहेंगी, परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन अथवा ऐसे इलेक्ट्रानिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो परीक्षार्थी अपने साथ नहीं ले जा सकेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदर्श चुनाव आचार संहिता जनपद में दिनांक 16.03.2024 से प्रभावी है, का अक्षरशः पालन किया जायेगा पालन न किए जाने की दशा में विधिक कार्यवाही की जायेगी। उक्त आदेश सम्पूर्ण जनपद में 22.05.2024 तक लागू रहेगा यदि इससे पूर्व अपास्त न कर दिया जाये।