हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जागरूक किया गया
इटावा विशाल समाचार संवाददाता: हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित शिविर में विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जागरूक किया गया तथा बाल अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी गई।
प्रधानाचार्य संजीव कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम छ: से चौदह वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के लिए अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम गैर-प्रवेशित बच्चे को आयु-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश देने का प्रावधान भी करता है। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पर प्रकाश डाला तथा 10 मई को अक्षय तृतीया के दिन कोई बाल विवाह न होने पाए इसके लिए भी जागरूक किया तथा महिला हेल्पलाइन व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी।
पीएलवी राजेंद्र यादव ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम वह अन्य बाल अधिकारों पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सहायता की जानकारी दी। पीएलवी लालमन बाथम ने लोक अदालत की सुलह समझौता प्रक्रिया बताई।
कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के प्रवक्ता राधाकृष्ण कठेरिया ने किया। कार्यक्रम संयोजक कौशलेंद्र सिंह व्यायाम शिक्षक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित रहीं .