कुल 75 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराए जाने के कारण आयुध अधिनियम 1959 की धारा– 17 के तहत तत्काल प्रभाव से उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति के निलंबन का आदेश दिया गया है।
सीतामढ़ी विशाल समाचार:आदेश दिया गया है कि वे अपने शस्त्र को अविलंब संबंधित थाना में जमा करना सुनिश्चित करें अन्यथा उन पर आयुध अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारि यों के द्वारा शस्त्र जमा नहीं करने की स्थिति में शस्त्र जप्त करने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
लोकसभा आम निर्वाचन ,2024 को स्वतंत्र ,निष्पक्ष एवं भय मुक्त एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सीतामढ़ी जिला के शस्त्रधारियों पर धारित शस्त्रों का सत्यापन कराया गया था। संबंधित थानों से अंतिम प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुल 75 अनुज्ञप्तिधारियों के द्वारा अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया था।