पंजीकृत मजदूरों को खाद्यान्न पर्ची जारी करने के लिए दल तैनात
कलेक्टर ने प्रत्येक पंजीकृत मजदूर को खाद्यान्न पर्ची जारी करने के दिए निर्देश
रीवा अनिल सिंह संवाददाता: . राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी मजदूरों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पंजीकृत मजदूरों को खाद्यान्न पर्ची जारी करने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए दल तैनात कर दिए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने खाद्यान्न पर्ची जारी करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के प्रत्येक वार्ड में दल गठन के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत में उचित मूल्य दुकानदार नोडल अधिकारी होगा। ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता तथा कोटवार मिलकर पंजीकृत मजदूरों का सर्वे कर सूची तैयार करेंगे। उचित मूल्य दुकानदार सूची के मजदूरों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल कर खाद्यान्न पर्ची जारी कराएं।
कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकायों के लिए नगर निगम में उपायुक्त तथा नगर पंचायतों में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रत्येक वार्ड में उचित मूल्य दुकान के दुकानदार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। पात्र मजदूरों का सर्वे करने की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन के राजस्व निरीक्षक, वार्ड प्रभारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा कार्यकर्ता को दी गई है। सर्वे दल खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकता परिवार के श्रेणी के दस्तावेज पंजीकृत श्रमिकों से प्राप्त करके उसे उचित मूल्य दुकानदार को उपलब्ध कराएंगे। एम राशन मित्र पोर्टल से पात्र मजदूरों को खाद्यान्न पर्ची जारी की जाएगी। सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नए पात्र परिवारों की तय समय सीमा में मैपिंग कराएं। जिन पंजीकृत मजदूरों को पहले से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है उनका ई केवाईसी अनिवार्य रूप से कराएं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को मजदूरों को पंजीयन तथा उन्हें खाद्यान्न पर्ची जारी करने की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए
हैं।