जनपद इटावा में व्यवस्था के निधि मद दिव्यांगजन वित्तीय सहायता दिए जाने का प्राविधान किया गया है।
विशाल समाचार संवाददाता इटावा :
जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने बताया कि एतदद्वारा जनपद के समस्त दिव्यांगजनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि अन्तर्गत राज्यत्र संख्या-381/2021-65-3099/645/2019 दिनांक 14.09.2021 में निहित व्यवस्था के निधि मद दिव्यांगजन वित्तीय सहायता दिए जाने का प्राविधान किया गया है।
उक्त निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 14.09.2021 में दिव्यांगजन के हितार्थ निम्न 4 प्रकार की सहायता प्रदान किए जाने का प्राविधान है- 1 उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं धनराशि के रूप में उपलब्ध कराना।
2. उत्तर प्रदेश के दिव्यालाओं हेतु धनराशि सहायक के कला/संगीत/नित्य/ फिल्म /थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों प्रतिभाग किए जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
3. दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंच मार्क दिव्यांगता (80 प्रतिशत या इससे अधिक) के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instruments) क्रय हेतु वित्तीय सहायता।
4. उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, फैनिसिमिया / प्लास्टिक एनीमिया बहुस्केलोरिसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य से अच्छादित न हो. को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।उपरोक्त श्रेणियों में अर्हता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन एवं स्वैच्छिक संस्थान सम्बंधित श्रेणी के आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना आवेदन कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी इटावा के विकास भवन स्थित कार्यालय कक्ष संख्या 37 में किसी भी कार्य दिवस में जमा करा सकते हैं।