लखनऊ

प्रदेश में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार हो सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत अपूर्ति : एके शर्मा

प्रदेश में निर्धारित शिड्यूल के अनुसार हो सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत अपूर्ति : एके शर्मा

 

ऊर्जा मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में 18 घण्टे, तहसील मुख्यालय पर 21:30 घण्टे व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के दिए निर्देश

 

विद्युत अपूर्ति के बीच होने वाली समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त अपूर्ति देकर की जाये

 

इस व्यवस्था को सभी डिस्कॉम अनिवार्य रूप से अपने क्षेत्रों में लागू करें, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी : ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा

लखनऊ विशाल समाचार नेटवर्क 

 

भीषण गर्मी और उमस के बीच प्रदेश की जनता को समस्या न हो, इसके लिए निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी ने सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिय हैं। उन्होंने कहा कि शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति के बीच होने वाली विद्युत् समस्या की भरपाई रोस्टर के दौरान अतिरिक्त अपूर्ति देकर पूरी की जाये।

 

ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18:00 घण्टे, तहसील मुख्यालय स्तर पर 21:30 घण्टे व जनपद मुख्यालय स्तर पर 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति का शिड्यूल प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है, जिसे हर हाल में बनाए रखना है। किसी भी क्षेत्र में विद्युत् आपूर्ति के दौरान यदि कोई स्थानीय फाल्ट के कारण कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, तो उसकी भरपाई रोस्टर कटौती के दौरान अतिरिक्त आपूर्ति देकर की जाये।

 

उन्होंने कहा कि यदि किसी गांव में सुबह 06 से 09 बजे के बीच व अपरान्ह 12 से 03 बजे के बीच रोस्टिंग तय की गयी है और इसी दौरान सुबह 09 से 12 बजे के बीच स्थानीय फाल्ट के कारण 02 घण्टे विद्युत आपूर्ति बाधित होती है तो दोपहर 12 से 03 बजे के बीच में 02 घण्टे की अतिरिक्त विद्युत् आपूर्ति की व्यवस्था कर ली जाये, जिससे उस क्षेत्र में कुल 18 घण्टे की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। साथ ही बाधित सप्लाई के बदले प्रतिपूरक आपूर्ति (Compensatory supply) की यही व्यवस्था कृषि फीडरों पर भी लागू होगी, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए समस्या न हो। इस व्यवस्था को अनिवार्य रूप से सभी डिस्कॉम अपने क्षेत्रों में लागू करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button