लोक अदालत में आपसी सुलह से होगा प्रकरणों का निराकरण – प्रधान जिला न्यायाधीश
विशाल समाचार संवाददाता रीवा :. जिले में 14 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। प्रकरणों की सुनवाई के लिए 48 खण्डपीठें गठित कर दी गई हैं। इनके द्वारा जिला न्यायालय परिसर तथा तहसील न्यायालय परिसरों में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रत्येक खण्डपीठ में सहयोगी अधिवक्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी सेवाएं देंगे।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य न्यायालयों में लंबित आपराधिक प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण तथा मोटरयान दुर्घटना दावा प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। इसी तरह बिजली विभाग से संबंधित प्रकरण, पारिवारिक विवाद के प्रकरण, दीवानी प्रकरण, भूअर्जन प्रकरण सहित 7175 प्रकरणों में सुनवाई की जाएगी। इनमें बैंक, विद्युत, जल कर, सम्पत्ति कर, बीएसएनएल तथा प्रिलिटिगेशन के प्रकरण शामिल हैं। प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण करने के लिए संबंधित पक्षकारों की लगातार काउंसलिंग की जा रही है। पत्रकार वार्ता में विशेष न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र कुमार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश श्री आशीर्वाद भिलाला भी उपस्थित रहे।