किसी के नाम पर चल रहे पैरोडी या फर्जी अकाउंट को लेकर टेक कंपनी से शिकायत की जाती है तो अब 24 घंटे में उस पर एक्शन लेकर उसे हटाना होगा.
नई दिल्ली: सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार की सख्ती बढ़ रही है. इसी क्रम में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत टेक कंपनियों को फर्जी अकाउंट की शिकायत मिलने पर तुरंत एक्शन लेना होगा. अगर कोई व्यक्ति अपना फेक प्रोफाइल रिपोर्ट करता है तो 24 घंटे के भीतर उसे बंद करना होगा. ये नियम Facebook, YouTube, Instagram और Twitter जैसी कंपनियों पर लागू होगा.
नए आईटी रूल का हिस्सा है ये प्रावधान
कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग किसी सेलिब्रिटी के नाम पर, या किसी को परेशान करने के लिए उसके नाम से प्रोफाइल बना लेते हैं. किसी के नाम का सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे ठगने के मामले भी सामने आते रहते है. अब अगर किसी सेलिब्रिटी या जिसके नाम पर फेक अकाउंट बनाया गया है, वो इन टेक कंपनियों में शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई करनी ही होगी. सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, उसके अनुसार न सिर्फ वो व्यक्ति जिसका अकाउंट है बल्कि उसकी तरफ से कोई भी फर्जी अकाउंट को लेकर शिकायत दर्ज करा सकता है. इस नियम के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लोगों को सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट्स की दिक्कत से मुक्ति मिल सकती है.
एक सरकारी अधिकारी के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस नियम को समझाते हुए लिखा है कि
“मान लीजिए किसी जाने-माने क्रिकेटर, नेता या किसी यूजर के नाम पर कोई व्यक्ति पेज या अकाउंट बना लेता है. अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए उनकी फोटो भी लगा लेता है. कुछ लोग पैरोडी और फैन अकाउंट बना लेते हैं. कुछ लोग ऐसा ही काम दूसरों का प्रोफाइल बनाकर गैरकानूनी कामों के लिए भी करते हैं. अगर ऐसा होता है तो असली यूजर को यह पूरा अधिकार है कि वह इस पर एक्शन ले. वह कंपनी से कह सकता है कि फर्जी अकाउंट को हटाया जाए. नए आईटी नियमों में इस तरह का प्रावधान शामिल किया गया है. रिपोर्ट करने के अगले दिन तक एक्शन लेने का नियम बनाया गया है।
नियमों में यह प्रावधान भी किया गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट पर फोटो के साथ छेड़छाड़ करके या अश्लील तस्वीरें शेयर करेगा, उसे भी रिपोर्ट होने के 24 घंटे में वो सब हटाना पड़ेगा.
क्या कहते हैं नए आईटी रूल्स?
25 फरवरी को भारत सरकार ने IT rules 2021 अधिसूचित किए थे. ये नियम Facebook, YouTube, WhatsApp और Twitter समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए लागू किए गए हैं. सरकार ने उस वक्त कहा था कि,
“नए नियमों ने सोशल मीडिया के सामान्य उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाया है. इनमें उनकी शिकायतों के निवारण और समय पर समाधान के लिए उपयुक्त व्यवस्था है.”
सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप या दोनों पर भारत में अपने ऑफिस का संपर्क पता प्रकाशित करने को कहा था. नए नियमों के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों को किसी पोस्ट के बारे में शिकायत मिलने पर उस पर कार्रवाई करनी होगी. इसके लिए कंपनियों को भारत में तीन अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी. ये होंगे- मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी. ये नियम उन सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म और टेक कंपनियों पर लागू होगा, जिनके 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं.
अक्सर देखा गया है कि सोशल मीडिया कंपनियां इस तरह की शिकायतों पर एक्शन लेने में काफी वक्त लगाती हैं, या एक्शन ही नहीं लेती हैं. कंपनियां अमूमन यह लॉजिक देती हैं कि ऐसी शिकायतों पर एक्शन लेने का अधिकार भारत की टीम को नहीं है. यह एक्शन अमेरिका या जिस देश में भी उनका हेडक्वॉर्डर है, वहीं की टीम ले सकती है. लेकिन अब कंपनियों की ये दलील नहीं चलेगी. फर्जी अकाउंट्स के मामले में उन्हें समयबद्ध तरीके से एक्शन लेना होगा.