दीपावली के पर्व पर समस्त स्थाई / अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस धारकों द्वारा आतिशबाजी का भण्डारण/विकय आबादी से दूर किया जायेगा
इटावा विशाल समाचार संवाददाता:जिला मजिस्ट्रेट,इटावा अवनीश राय ने अवगत कराया है कि दीपावली के पर्व पर समस्त स्थाई / अस्थाई आतिशबाजी लाइसेंस धारकों द्वारा आतिशबाजी का भण्डारण/विकय आबादी से दूर किया जायेगा। इस पर्व पर अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस की स्वीकृति हेतु प्रत्येक आवेदक निर्धारित प्रारूप पर तीन प्रतियों में अपना आवेदन पत्र इटावा नगर क्षेत्र के लिए नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। तत्पश्चात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी इटावा की संस्तुति पर ऐसे लाइसेंस चार दिन (दिनांक 29-10-2024 से 01-11-2024 तक) की अवधि के लिये विस्फोटक अधिनियम -1884 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन स० जी०एस०आर० 687/ ई० दिनांक 27-09-1984 द्वारा संशोधित विस्फोटक नियम-2008 के नियम 84 में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन इटावा नगर क्षेत्र में आबादी से दूर जनपद इटावा प्रदर्शनी मैदान / परिसर इटावा के लिये नगर मजिस्ट्रेट इटावा तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट आबादी से बाहर सुरक्षित स्थल में प्रारूप एल०ई०-5 पर विक्रय एवं भण्डारण हेतु नियमानुसार अस्थाई आतिशबाजी का लाइसेंस निर्गत करेंगे। उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश सं०-6/2017/ रिट-572/छः-पु-5-2017-800 (01)/ 2016 दिनांक 28-9-2017, शासनादेश सं0-6/2018/रिट-297/छः-5-5-2017-800 (01)/2016 दिनांक 02.11.2018। शासनादेश संख्या 1573/55-पर्या-1-2017-92 (रिट)/17 दिनांक 09.10.2018 तथा शासनादेश सख्या रिट 940/छ:-पु-5-2020-800(01)/2016 टीसी दिनाक 09.11.2020, शासनादेश संख्या-रिट-184/ छ:-पु-5 -2020-800(1)/2016 टीसी दिनांक 29.10.2021 एवं भारत सरकार पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा के पत्र संख्या ई-1 (1) जीएफ दिनांक 17.09.2024 में दीपावली के त्यौहार पर अस्थाई आतिशबाजी भंडारण एवं विकय हेतु विस्फोटक नियम-2008 (संशोधित) के अन्तर्गत जारी की जाने वाली उक्त अनुज्ञप्तियों के सम्बन्ध में प्राविधान एवं दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।