योगी आदित्यनाथ के ‘बुलडोज़र’ को क्या रोक पाएगा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला?
बुलडोज़र से विध्वंस की कार्रवाइयों पर बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि अगर कोई अपराधी है या फिर उस पर किसी अपराध के आरोप हैं तब भी सरकार गैर कानूनी तरीके से उसका घर नहीं तोड़ सकती है.
कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकते और अभियुक्तों की संपत्तियों को नहीं ढहा सकते.
ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब कई राज्यों की सरकारों ने अभियुक्तों से जुड़ी संपत्तियों पर बुलडोज़र की कार्रवाई की है.
भारत की राजनीति में बुलडोज़र को चर्चा में लाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है.
देश दुनिया उनके एक्शन से खुश हैं। और उसी रहा पर दुनिया चलने को तैयार हैं.