लीगल गार्जियनशिप के प्रकरण तत्परतापूर्वक स्वीकृत करें – कलेक्टर
रीवा (मध्यप्रदेश ):राष्ट्रीय न्यास अंतर्गत गठित जिला लोकल लेबल कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने निर्देश दिये कि मंदबुद्धि, ऑटिज्म, सेरेब्राल पाल्सी व बहुविकलांगता के दिव्यांगजनों को लीगल गार्जियनशिप दिया जाना सुनिश्चित करायें। उन्होंने 15 अगस्त से पूर्व 200 प्रकरणों को विधिक साक्षरता योजना से स्वीकृति देने तथा चालू वर्ष के अंत तक 500 प्रकरणों में लीगल गार्जियनशिप दिलाये जाने के लिये निर्देशित किया।
कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि थोड़ी सी जागरूकता से इन
कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि थोड़ी सी जागरूकता से इन दिव्यांगजनों को समान अवसर, अधिकार एवं संरक्षण के साथ समाज में भागीदारी के मौके मिल सकते हैं। अत: तत्परतापूर्वक इन दिव्यांगजनों के लीगल गार्जियन बनाने की कार्यवाही करायें। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर उनमें खामियों को दूर कराते हुए रिकार्ड अद्यतन कर जनपदवार कैंप लगाकर विधिक संरक्षता प्रदान किये जाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
उल्लेखनीय है कि मंदबुद्धि, ऑटिज्म, सेरेब्राल पाल्सी और बहुविकलांग व्यक्ति के कल्याण हेतु लीगल गार्जियन बनने से शासकीय योजनाओं का लाभ, बैंक से लेन-देन, नि:शक्त व्यक्ति की सम्पत्ति का संरक्षण, नि:शक्त की चिकित्सकीय सहायता व शिक्षा, प्रशिक्षण और नियोजन के अधिकार प्रदत्त होंगे। इन दिव्यांगजनों के लीगल गार्जियन उसके माता-पिता तथा यदि वह जीवित नहीं हैं तो उनके द्वारा नामांकित नातेदार, सहोदर भाई-बहन, दादा-दादी आदि बन सकते हैं।
बैठक में संयोजक एलएलसी डॉ. सुशीला दुबे ने गत बैठक के पालन प्रतिवेदन की जानकारी देते हुए अभी तक लीगल गार्जियनशिप हेतु प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, भारतीय रेडक्रास सोसायटी के सचिव डॉ. विनोद श्रीवास्तव सहित लोकल लेबल कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे।