राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर को
रीवा( वि.स.प्रतिनिधी): मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.सी. वाष्र्णेय के मार्गदर्शन में श्री विपिन कुमार लवानिया सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में जिले में आगामी 11 सितम्बर 2021 को कोविड- 19 संबंधी शासन की समस्त गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें पक्षकारों के लंबित प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति के आधार पर किया जायेगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में करायें।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन रीवा के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्यौंथर, हनुमना एवं मऊगंज में भी किया जायेगा। जिसमें दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति (क्लेम), 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भू-अर्जन, नगर पालिका निगम, प्री लिटिगेशन प्रकरण इत्यादि के प्रकरण निराकरण हेतु रखे जायेगें। सभी पक्षकारों से अपील है कि वह अपने-अपने अधिवक्ताओं के द्वारा या स्वयं आकर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने-अपने प्रकरणों में समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करवाकर मानसिक व आर्थिक परेशानी से बचे।