रीवा

आधार मशीनों का संचालन लोक सेवा केन्द्र में ही करें – कलेक्टर

आधार मशीनों का संचालन लोक सेवा केन्द्र में ही करें – कलेक्टर

कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्रों के संचालन के संबंध में दिए निर्देश

 

मऊगंज अनिल सिंह उर्फ राजू: कलेक्टर संजय कुमार जैन ने जिले के सभी लोक सेवा केन्द्रों के संचालन के संबंध में संचालकों को निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि लोकसेवा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को शासन की विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में सुगमता से मिलता है। लेकिन जिले में संचालित लोक सेवा केन्द्रों का संचालन सुचारू रूप से नहीं पाया जा रहा है। कलेक्टर ने जारी निर्देश में कहा है कि लोक सेवा केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान यदि इनके संचालन में अनियमितता अथवा शिकायत पाई गई तो आरएफपी में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। कलेक्टर ने सभी लोक सेवा केन्द्र संचालकों को जारी नए निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने कहा है कि लोक सेवा केन्द्रो को आधार पंजीयन केन्द्र बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक लोक सेवा केन्द्रों में आधार मशीन चालू की गई हैं। लेकिन प्रायः यह देखने में आ रहा है कि इन आधार मशीनों को लोक सेवा केन्द्रों में संचालित न कर अन्य स्थानों में संचालित किया जा रहा है। केन्द्र संचालक आधार मशीनों का संचालन शासन के नियामानुसार लोक सेवा केन्द्रों में करना सुनिश्चित करें। शुल्क की नियमानुसार राशि जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी के खाते में प्रत्येक माह की पाँच तारिख तक जमा करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक आवेदन में अनिवार्य रूप से आवेदक का ही मोबाइल नम्बर दर्ज करें। आवेदक को व्हाटसएप के माध्यम से भी प्रमाण पत्र प्रेषित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। केन्द्र पर कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी अनिवार्य रूप से गणवेश एवं पहचान पत्र सहित कार्यस्थल पर उपस्थित रहें। लोक सेवा केन्द्र पर आवेदकों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क तथा निर्धारित शुल्क सूची अनिवार्य रूप से चस्पा कराएं। प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही आवेदकों से लें। आवेदक को ऑनलाइन पावती अनिवार्य रूप से प्रदान सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा और उप लोक सेवा केन्द्रों में प्रतिदिन बनाये जाने वाले आधार पंजीयन की पंजी में आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नम्बर एवं निर्धारित शुल्क की जानकारी संधारित करें। केन्द्र में साफ सफाई सुनिश्चित करें तथा नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध रहे। केन्द्र में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम एवं टोकन मैनेजमेंट सिस्टम विद डिस्पले लगवाया जाना सुनिश्चित करें। सबंधित अधीनस्थ उप लोक सेवा केन्द्रों का संचालन भी नियमानुसार विधिवत रूप से प्रतिदिन समय पर संचालित हों और इनमें प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जानकारी हर माह की एक तारीख तक जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समाधान एक दिवस के तहत प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उसी दिन अनिवार्य रूप से करें। कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्रों के संचालकों को आरएफपी के संबंध में भी अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं जिससे लोक सेवा केन्द्रों की मानीटरिंग की जा सके।

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