मौजे यवत में धारा 144 में आंशिक छूट के जिलाधिकारी के आदेश
पुणे, : पुणे जिले के दौंड तहसील अंतर्गत मौजे यवत गांव में धार्मिक तनाव की पृष्ठभूमि पर लागू की गई धारा 144 (जमावबंदी आदेश) में आंशिक रूप से छूट देने का निर्णय लिया गया है। जिलाधिकारी तथा जिला दंडाधिकारी श्री जितेंद्र डूडी ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि अब प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से सुबह 11:00 बजे तक जमावबंदी आदेश शिथिल रहेगा।
ज्ञातव्य आहे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 अंतर्गत मौजे यवत गांव में 1 अगस्त से धारा 144 लागू की गई थी, ताकि कानून व व्यवस्था बनी रहे। अब प्रशासन ने अस्थायी छूट देते हुए सुबह 6 से 11 बजे तक जनसामान्य को आवश्यक कामों हेतु बाहर निकलने की अनुमति दी है। इसके उपरांत फिर से जमावबंदी प्रभावी रहेगी।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की
जाएगी।


