मध्य प्रदेश

कलेक्टर ने राहत प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश

कलेक्टर ने राहत प्रकरणों के निराकरण के दिए निर्देश

रिपोर्ट: अनिल सिंह संवाददाता

स्थान: मऊगंज, मध्य प्रदेश 

मऊगंज. जनजातीय कार्य विभाग के तहत अत्याचार निवारण अधिनियम में दर्ज प्रकरणों में पीड़ितों को राहत राशि दी जाती है। कलेक्ट्रेट सभागार मऊगंज में आयोजित बैठक में कलेक्टर संजय कुमार जैन ने राहत प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करके पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध कराएं। पुलिस अधिकारी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी तत्काल जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग को उपलब्ध कराएं। जिन प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है उनकी जानकारी टीएल बैठक में प्रस्तुत करें। पीड़ितों को हर संभव सहायता देने का प्रयास करें। जिले के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में जागरूकता शिविर लगाकर आमजनता को शासन की योजनाओं की जानकारी दें।

बैठक में जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग ने बताया कि राहत राशि के 42 प्रकरण मंजूर किए गए हैं। इनके लिए बजट की मांग की गई है। आवंटन प्राप्त होते ही इनका भुगतान कराया जाएगा। राहत राशि के निराकरण की जानकारी एमपीटास पोर्टल पर भी दर्ज की जाएगी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह ने दर्ज प्रकरणों की थानेवार जानकारी दी। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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