राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितम्बर को
विभिन्न खण्डपीठों में सुने जायेंगे प्रकरण
रीवा (वि.स.प्रतिनिधी): मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.सी. वाष्र्णेय के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी किया जायेगा।
तत्संबंध में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत मंे आपसी समझौते के तहत प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 47 खंडपीठों का गठन किया गया है। उक्त खंडपीठों के अंतर्गत विद्युत संबंधी प्रकरण खंडपीठ क्रमांक 05 श्री सुधीर सिंह राठौड़, तृतीय जिला न्यायाधीश एवं खंडपीठ क्रमांक 11 श्री सुबोध कुमार विश्वकर्मा सप्तम जिला न्यायाधीश की खंडपीठों में सुने जायेंगे। इसी प्रकार दूरभाष/बैंक/नगर-निगम संबंधी प्रकरण खंडपीठ क्रमांक 16 श्री शशांक सिंह न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के खंडपीठ में सुने जायेगे। इसके अतिरिक्त श्री उमेश पांडव, श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, श्री उपेन्द्र देशवाल श्री मुकेश कुमार यादव, श्री संजीव सिंघल, श्री आसिफ अब्दुल्ला, श्री विवेकानंद त्रिपाठी की खंडपीठों में अलग-अलग बीमा कंपनियों के प्रकरण की सुनवाई की जायेगी। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार अधिभार में छूट प्रदान की गयी है। आम जनता से अपील की गई है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए अपने-अपने लंबित प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से करायें।