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प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना से गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत

जिले में 32 हजार से अधिक नए लाभार्थियों का पंजीकरण

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

 स्थान:पुणे, महाराष्ट्र 

जिला परिषद के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत 32 हजार 646 नए लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया है। इससे गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत मिली है तथा योजना का लाभ अधिकाधिक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जिले में कुल 6,094 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 4,395 और शहरी क्षेत्र में 1,699 केंद्र शामिल हैं। विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है— पुणे महानगरपालिका क्षेत्र में 10,034, पिंपरी-चिंचवड में 3,710, आंबेगांव में 952, बारामती में 1,755, भोर में 523, दौंड में 1,514, हवेली में 2,055, इंदापुर में 1,494, जुन्नर में 1,661, खेड में 2,064, मावल में 1,712, मुळशी में 788, पुरंदर में 884, शिरूर में 1,926, वेल्हे में 124 तथा अन्य शहरी क्षेत्रों में 1,450 लाभार्थियों की नोंद की गई है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा कार्य से विश्राम सुनिश्चित करना है। साथ ही, यह योजना बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करने का भी कार्य करती है। यह योजना वर्ष 2017 से लागू है और जून 2025 से महाराष्ट्र में इसे एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।

योजना के प्रमुख पात्रता मानदंड :

18 वर्ष 7 माह से 55 वर्ष तक की गर्भवती महिलाएं इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले बच्चे (लड़का या लड़की) के लिए तथा दूसरे बच्चे के रूप में केवल बेटी होने पर लाभ दिया जाता है। केंद्र व राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।

लाभ की जानकारी :

पहले बच्चे के लिए गर्भावस्था पंजीकरण के बाद 3,000 रुपये, जन्म पंजीकरण के बाद 2,000 रुपये दिए जाते हैं। वहीं दूसरे बच्चे (केवल बेटी होने पर) के लिए 6,000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके अलावा www.pmmvy.wcd.gov.in⁠� पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रति लाभार्थी 250 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) आनंद खंडागळे ने बताया कि जिला परिषद के अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे, उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील तथा महिला एवं बाल कल्याण सभापति अंकिता पाटील और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील के मार्गदर्शन में लाभार्थियों के पंजीकरण का कार्य तेजी से जारी है। शेष पात्र महिलाओं का पंजीकरण जल्द पूरा करने के लिए प्रशासन प्रयासरत है, ताकि जिले की सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिल सके।

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