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राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के निष्पादन हेतु विशेष व्यवस्था

राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालानों के निष्पादन हेतु विशेष व्यवस्था

रिपोर्ट:विशाल समाचार 

सथान :सीतामढ़ी, बिहार 

वाहन चालकों को ट्रैफिक चालानों से राहत देने के उद्देश्य से आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन हेतु विशेष व्यवस्था की गई है। सिविल कोर्ट परिसर में इसके लिए विशेष स्टॉल लगाया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार प्रशांत कुमार ने बताया कि लोक अदालत में 90 दिनों से अधिक पुराने ट्रैफिक चालानों की सुनवाई कर ऑन-द-स्पॉट निष्पादन किया जाएगा। “एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026” के तहत विभिन्न मामलों में निर्धारित जुर्माना राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना राशि में राहत प्रदान की गई है। धारा 179 के तहत 2000 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये, धारा 180 एवं 181 में 5000 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये तथा धारा 183 के अंतर्गत हल्के वाहनों के लिए 2000 रुपये के बजाय 1000 रुपये और मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए 4000 रुपये के स्थान पर 2000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

डीटीओ ने बताया कि लाल बत्ती पार करने, स्टॉप लाइन उल्लंघन तथा गलत दिशा में वाहन चलाने जैसे मामलों में भी जुर्माने में राहत दी जाएगी। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन चलाने पर पहले जहां 10 हजार रुपये तक जुर्माना था, उसे घटाकर 1500 से 5000 रुपये कर दिया गया है।

इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं लगाने, हेलमेट नहीं पहनने और दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने के मामलों में 1000 रुपये के स्थान पर 500 रुपये जुर्माना निर्धारित किया गया है। बिना बीमा वाहन चलाने पर 2000 रुपये के बजाय 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन चालकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित ट्रैफिक चालानों का निस्तारण कराएं और सरकार द्वारा दी जा रही छूट का लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि जुर्माना राशि का भुगतान नकद एवं क्यूआर कोड दोनों माध्यमों से किया जा

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