सांसद Nilesh Lanke ने डीजीपी को लिखा पत्र, लॉटरी कंपनी पर कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप
फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर लॉटरी नियमों के उल्लंघन, टीडीएस चोरी और धोखाधड़ी के आरोप; जांच की मांग
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान: मुंबई , महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र से सांसद Nilesh Lanke ने राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर Future Gaming and Hotel Services Private Limited के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। पत्र में कंपनी पर कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी और लॉटरी विनियमन कानूनों के उल्लंघन जैसे आरोप लगाए गए हैं।
सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि कंपनी महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में अन्य राज्य सरकारों की लॉटरी का संचालन कर रही है और उसका कार्यालय मुंबई के अंधेरी ईस्ट स्थित बिजनेस पॉइंट बिल्डिंग में भी मौजूद है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पहले भी कंपनी से जुड़ी अनियमितताओं की जानकारी महाराष्ट्र पुलिस के साथ साझा की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस जांच नहीं की गई।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि नागालैंड, पंजाब और सिक्किम राज्य सरकारों की लॉटरी टिकटों की बिक्री में लॉटरी विनियमन नियम 2010 के नियम 3(3) का उल्लंघन किया जा रहा है। नियम के अनुसार, राज्य सरकारों को मुद्रित टिकटों की वास्तविक संख्या सार्वजनिक करनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं किए जाने से अवैध बिक्री और धोखाधड़ी की आशंका बढ़ जाती है। सांसद ने यह भी कहा कि नागालैंड राज्य अपनी लॉटरी योजना को वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर रहा है।
इसके अलावा आरोप लगाया गया है कि नागालैंड और सिक्किम की लॉटरी टिकटों को छोटे-छोटे बंडलों में बेचकर आयकर अधिनियम की धारा 194B के तहत टीडीएस देनदारी से बचने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सरकार को हर वर्ष लगभग 1500 से 2000 करोड़ रुपये तक के राजस्व नुकसान की आशंका जताई गई है। जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने वर्ष 2023 में हुई छापेमारी के बाद टीडीएस चोरी के मामले में 6000 करोड़ रुपये से अधिक की मांग का नोटिस भी जारी किया था।
सांसद ने यह भी आरोप लगाया कि साप्ताहिक लॉटरी के नाम पर बंपर लॉटरी बेची जा रही है, जो लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 की धारा 2(क) का उल्लंघन है। साथ ही राज्य सरकारों की लॉटरी के अधिकृत एजेंटों का उचित पंजीकरण और प्रमाणीकरण नहीं होने से अवैध लॉटरी कारोबार की पहचान करना कठिन हो रहा है।
अपने पत्र में सांसद ने महाराष्ट्र पुलिस से मामले की विस्तृत जांच कर लॉटरी विनियमन अधिनियम 1998 की धारा 7, 8 और 9 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की संबंधित धाराओं के तहत उचित कार्रवाई करने की मांग की है।



