इटावाउत्तर प्रदेश

जिला कारागार इटावा में बंदियों के विधिक अधिकारों के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण

विशाल समाचार टीम

इटावा :उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा जसवीर सिंह यादव द्वारा जिला कारागार इटावा में बंदियों के विधिक अधिकारों के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं निरीक्षण कोविड-19 महामारी को .ष्टिगत रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किया गया इस वर्चुअल शिविर में जिला कारागार इटावा से उपकारा पाल श्री सिब्ते हसन जाफरी एवं कारागार में निरुद्ध बंदी गण उपस्थित रहे शिविर को संबोधित करते हुए यादव द्वारा उपस्थित समस्त बंदियों के उनके विधिक अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि किसी जेल में निरुद्ध बंदी का कोर्इ अधिवक्ता नहीं है तो वह विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से निशुल्क अधिवक्ता तथा विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है इसके अतिरिक्त निरीक्षण के अनुक्रम में यादव द्वारा बंदियों तथा जेल प्रशासन को कोरोना तथा डेंगू के बढ़ते प्रकोप को .ष्टिगत रखते हुए बताया गया कि इस महामारी के दौर में माननीय उच्च न्यायालय तक केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना हम सब का कर्तव्य है उपकारापाल सिब्ते हसन जाफरी द्वारा बताया गया कि ऐसे बंदी जो पैरोल अंतरिम जमानत के पात्र हैं के प्रार्थना पत्र तैयार कर अग्रिम कार्रवार्इ हेतु संबंधित न्यायालय प्रेषित किए जा रहे हैं कारागार में कुल बंदियों की संख्या 1884 है जिनमें से 117 महिला बंदी हैं तथा महिलाओं के साथ कुल 5 बच्चे हैं जबकि कारागार की कुल क्षमता 610 है अस्थार्इ कारागार में निरुद्ध बंदियों की संख्या 123 है जिनमें से जनपद इटावा के कुल 82 बंदी तथा औरैया के 41 बंदी हैं कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिला कारागार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है तथा कारागार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति तथा निरुद्ध बंदियों द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का अनिवार्य इस्तेमाल भी किया जा रहा है बंदियों को कोरोना महामारी से बचाव एवं के संबंध में लापरवाही न बरतने बदलते मौसम में और भी अधिक सतर्कता बरतने मास्क सैनिटाइजर का अनिवार्य प्रयोग व सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए गए कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिला कारागार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा रहा है तथा कारागार में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों तथा निरुद्ध बंदियों द्वारा मास्क एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी किया जा रहा हैै।

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