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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत औरैया पुलिस को मिली सफलता

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान:औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत औरैया पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में आरोपी को न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई गई।

 

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), औरैया ने थाना अजीतमल के वर्ष 2020 के एक मामले में दोषी कोमल सिंह पुत्र आशाराम निवासी गढ़िया सेमार, थाना अजीतमल को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

यह मामला थाना अजीतमल में दर्ज नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म से संबंधित था। पुलिस ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के कारण आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली।

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