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दशमोत्तर उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 की समय-सारिणी जारी, संस्थाएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करें समस्त कार्यवाही।

दशमोत्तर उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वर्ष 2026-27 की समय-सारिणी जारी, संस्थाएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करें समस्त कार्यवाही।

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:औरैया उत्तर प्रदेश 

औरैया : जिला समाज कल्याण अधिकारी रविन्द्र कुमार शशि ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु राज्य पोषित दशमोत्तर उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी गयी है। जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों, प्राचार्यों एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में सभी कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि नवीनीकरण (Renewal) के छात्र-छात्राओं के आवेदन निर्धारित अवधि में ऑनलाइन अग्रसारित किए जाएंगे। इसके उपरांत एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी, संदेहास्पद एवं त्रुटिपूर्ण डाटा का परीक्षण, जनपद स्तरीय समिति द्वारा त्रुटिरहित डाटा पर कार्यवाही, मांग सृजन तथा धनराशि अंतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से संपन्न की जाएगी। संदेहास्पद डाटा का वास्तविक अभिलेखों के आधार पर सत्यापन कर त्रुटियों का निराकरण किया जाएगा तथा पुनः स्क्रूटनी के उपरांत पात्र डाटा लॉक किया जाएगा।

इसी प्रकार नवीन (Fresh) छात्र-छात्राओं के लिए भी निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन, संस्थाओं द्वारा अग्रसारण, विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन, एनआईसी स्क्रूटनी, त्रुटि निस्तारण, जनपद स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन तथा धनराशि अंतरण की समस्त प्रक्रिया निर्धारित तिथियों में पूर्ण की जाएगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय अथवा एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन किया जाएगा तथा अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम अथवा संस्था के संबंध में आवश्यकतानुसार ब्लॉक की कार्यवाही की जाएगी। संस्था द्वारा आवेदन तभी अग्रसारित किया जाएगा जब संबंधित विश्वविद्यालय, एफिलिएटिंग एजेंसी अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से मास्टर डाटा, पाठ्यक्रम, सीट एवं शुल्क का सत्यापन पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नवीनीकरण के आवेदन केवल उन्हीं विद्यार्थियों के अग्रसारित किए जाएंगे, जो वार्षिक अथवा सेमेस्टर परीक्षा में उत्तीर्ण अथवा प्रोन्नत (Promoted with Marks) घोषित किए गए हों। यदि परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है अथवा संबंधित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित नहीं हुयी है तो ऐसे आवेदन अग्रसारित नहीं किए जाएंगे। शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने यह भी बताया कि नवीनीकरण के विद्यार्थियों के आवेदन में संस्था द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि, गत कक्षा का परीक्षाफल, नामांकन संख्या (Enrollment Number), उपस्थिति, प्राप्तांक एवं पूर्णांक का सही-सही अंकन करना अनिवार्य होगा। सेमेस्टर प्रणाली वाले पाठ्यक्रमों में दोनों सेमेस्टर के प्राप्तांकों को जोड़कर विवरण अंकित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों, प्राचार्यों एवं छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों से शासन द्वारा निर्धारित समय-सारिणी का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने तथा सभी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने की अपील की है, ताकि पात्र छात्र-छात्राओं को समय पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

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