इटावा: जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि मा. राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष नियत वादों की सुनवाई के दौरान प्राय: उपस्थित होने वाले प्रतिवादी पक्ष/प्रतिनिधि द्वारा संबंधित निर्धारित प्रकरण के संबंध में जानकारी के अभाव मे स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से आयोग को सम्बोधित प्रस्तुत लिखित अभिकथन/ स्पष्टीकरण आदि प्रपत्रों पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर तो उपलब्ध रहते हैं परन्तु उनके नाम का उल्लेख नहीं होता है तथा कभी कभी उक्त प्रपत्रों में तारीख का अंकन भी नहीं होता है। उक्त स्थिति पर मा. सूचना आयुक्त महोदय द्वारा क्षोभ प्रकट किया गया है।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों /समक्ष प्राधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग के समक्ष नियत वादों की सुनवाई हेतु भेजे जाने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि/प्रतिवादी पक्ष को संबंधित प्रकरण के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तथा प्रतिवादी पक्ष की ओर से आयेाग के समक्ष प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का स्पष्ट नाम व तिथि आदि का पूर्ण अंकन हो ताकि आयेाग द्वारा वादों की सुनवाई सुविधाजनक तरीके से करते हुए मामलों का निस्तारण किया जा सके।