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कमिश्नर ने देयकों में काट-छांट एवं भंडार क्रय नियम का उल्लंघन करने पर लेखापाल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

कमिश्नर ने देयकों में काट-छांट एवं भंडार क्रय नियम का उल्लंघन करने पर लेखापाल को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा . रीवा संभाग के कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने कलेक्टर सतना के प्रस्ताव के आधार पर आशुतोष मिश्रा लेखापाल तत्कालीन माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर सोहावल वर्तमान में शासकीय आदिवासी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भमरहा रामनगर जिला मैहर के विरुद्ध देयकों में काट-छांट एवं भंडार क्रय नियम का उल्लंघन करने एवं लापरवाही स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर वित्तीय अनियमितता करने के कारण मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री आशुतोष मिश्रा का मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर जिला मैहर नियत किया गया है। श्री मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

 

उल्लेखनीय है कि श्री आशुतोष मिश्रा तत्कालीन लेखापाल शाखा प्रभारी माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर सोहावल के द्वारा गणपति ट्रेडर्स के देयक में काट-छांट कर परिवर्तित राशि प्रस्तुत करने, प्राचार्य के हस्ताक्षर संदिग्ध पाए जाने, सब्जी क्रय हेतु संबंधित फर्म से दिनांक विहिन कोटेशन प्राप्त कर स्वयं अपने हस्ताक्षर से कोटेशन ओपन करने, प्राचार्य के स्थान पर जिला कार्यालय से क्रय आदेश जारी कराए जाने तथा पूर्व में भुगतान किए जा चुके सब्जी देयकों का दोहरे भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने की गंभीर अनियमितता पाई गई। अतः कलेक्टर जिला सतना के प्रस्ताव के आधार पर कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने श्री आशुतोष मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है ।

 

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