
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री और फोटो-वीडियोग्राफी पर रोक
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान जयपुर राजस्थान
जयपुर। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं और कमियों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश और फोटो-वीडियोग्राफी को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक अब प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसके अलावा छात्रों, शिक्षकों और स्कूल की गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू अथवा किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग के लिए प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी।
सरकार का यह कदम स्कूल परिसरों में अनधिकृत गतिविधियों, छात्रों की निजता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया बताया जा रहा है। हालांकि, इस आदेश को लेकर पारदर्शिता और मीडिया की स्वतंत्र रिपोर्टिंग को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं।
स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने लाने में निरीक्षण और स्वतंत्र रिपोर्टिंग की भूमिका अहम रहती है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए नियमों के तहत मीडिया और आम लोगों के लिए जानकारी जुटाने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और व्यावहारिक रहती है।
नए निर्देशों के बाद स्कूल परिसरों में प्रवेश और रिकॉर्डिंग से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्यों और संबंधित शिक्षा अधिकारियों पर होगी।



