
पुणे स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव
प्रचार सामग्री और चुनावी होर्डिंग जल्द हटाने के निर्देश
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान पुणे महाराष्ट्र
पुणे, पुणे संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पुणे संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। विभागीय आयुक्त तथा निर्वाचन निर्णय अधिकारी शीतल तेली-उगले ने जिला चुनाव प्रशासन को आचार संहिता का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने पुणे, सातारा, सोलापुर, कोल्हापुर और सांगली जिलों में स्थानीय निकायों की सीमा में लगे राजनीतिक दलों के ऐसे विज्ञापन बोर्ड, होर्डिंग, पोस्टर, दीवारों पर लिखे संदेश और अन्य प्रचार सामग्री तत्काल हटाने के निर्देश दिए, जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हों या संपत्ति विरूपण कानून का उल्लंघन करते हों।
चुनाव की तैयारियों को लेकर पुणे संभाग के पांचों जिलों के जिलाधिकारियों, महानगरपालिका आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों की बैठक विभागीय आयुक्त कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता शीतल तेली-उगले ने की। इस दौरान सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे सहित संबंधित जिलों के अधिकारी उपस्थित रहे।
विभागीय आयुक्त ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी जिलों में आवश्यक चुनाव कक्ष, उड़न दस्ते, स्थिर निगरानी दल और वीडियो निगरानी दल गठित किए जाएं। सरकारी विश्राम गृहों, सरकारी एवं अर्धसरकारी परिसरों, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों की संपत्तियों, धार्मिक स्थलों और स्कूलों का उपयोग राजनीतिक प्रचार या बैठकों के लिए न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आने पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई और प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि विभागीय आयुक्त कार्यालय में आचार संहिता कक्ष स्थापित किया जा रहा है। इसी प्रकार सभी जिलों में संबंधित निवासी उपजिलाधिकारी के नियंत्रण में आचार संहिता कक्ष स्थापित किए जाएंगे। सरकारी विभागों को ‘क्या करें और क्या न करें’ संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को भी कहा गया।
विभागीय आयुक्त ने मतदान केंद्रों की प्रारूप सूची प्रकाशित करने तथा चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं मीडिया निगरानी समितियों को सक्रिय करने को कहा। टेलीविजन चैनलों, आकाशवाणी, निजी एफएम चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने तथा राजनीतिक दलों को इसकी जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त तुषार ठोंबरे ने भी निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी अधिकारियों को दी।



