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पुणे स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक

पुणे स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की बैठक

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान पुणे महाराष्ट्र 

पुणे, । महाराष्ट्र विधान परिषद के पुणे विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पुणे विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सभी राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग के आचार संहिता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। यह अपील निर्वाचन निर्णय अधिकारी एवं विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले ने की।

 

विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में बुधवार को विभागीय आयुक्त कार्यालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में चुनाव कार्यक्रम और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। पुणे जिले के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठक में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए, जबकि सोलापुर, सातारा, कोल्हापुर और सांगली जिलों के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पांचों जिलों के जिला निर्वाचन प्रशासन, पुलिस प्रशासन और महानगरपालिका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं प्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

विभागीय आयुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले आम या उपचुनावों के लिए लागू आचार संहिता संबंधी प्रावधान इस चुनाव पर भी लागू होंगे। आचार संहिता से संबंधित मार्गदर्शिका जिला निर्वाचन प्रशासन के साथ ही निर्वाचन आयोग और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। विभाग के सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जिले के लिए सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी होंगे।

 

उन्होंने बताया कि चुनाव में मतदान करने के लिए नए मतदाता पंजीकरण का अवसर सामान्य रूप से 26 सितंबर तक रहेगा। इसके लिए आवेदन नामित अधिकारियों के पास जमा किए जा सकते हैं। नामित अधिकारियों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालय में उपलब्ध है।

 

जनवरी 2026 में प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार पुणे विभाग में 3 लाख 7 हजार 823 स्नातक और 51 हजार 750 शिक्षक मतदाता दर्ज थे। इसके बाद हुए पंजीकरण और 26 सितंबर तक होने वाले नए पंजीकरण के आधार पर मतदाताओं की संख्या में बदलाव हो सकता है।

 

इस चुनाव में मतपत्र के माध्यम से पसंदीदा क्रम दर्ज कर मतदान किया जाएगा। इसे लेकर निर्वाचन प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। विभागीय आयुक्त ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से नामांकन दाखिल करते समय आवश्यक सावधानियां बरतने, नामांकन पत्रों की जांच तथा चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा सहित निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की।

 

बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए सवालों और शंकाओं का विभागीय आयुक्त ने समाधान किया।

 

चुनाव कार्यक्रम

– अधिसूचना जारी: 29 सितंबर 2026

– नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख: 6 अक्टूबर 2026

– नामांकन पत्रों की जांच: 7 अक्टूबर 2026

– नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख: 9 अक्टूबर 2026

– मतदान: 23 अक्टूबर 2026, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक

– मतगणना: 27 अक्टूबर 2026

– चुनाव प्रक्रिया पूर्ण: 31 अक्टूबर 2026 से पहले

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