प्रकरण की सुनवाई होगी श्रम न्यायालय रीवा में
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . श्री सुरेश प्रसाद रजक ने श्रमायुक्त कार्यालय में प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रौरा, संकुल हाईस्कूल बरा, बीईओ रायपुर कर्चुलियान तथा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के विरूद्ध प्रकरण प्रस्तुत किया है। इस संबंध में उप श्रमायुक्त ने बताया कि आवेदक सुरेश प्रसाद रजक को सेवामुक्त करने संबंधी आदेश की वैधता के संबंध में दर्ज प्रकरण की सुनवाई अब श्रम न्यायालय रीवा में होगी। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के तहत श्रम न्यायालय रीवा को प्रकरण की सुनवाई के लिए अधिसूचित किया जाता है। प्रकरण की सुनवाई अब श्रम न्यायालय रीवा में होगी।

