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कलेक्टर ने कोष्टा और भुंडहा में अवैध कालोनी बनाने वालों पर दिए कार्रवाई के आदेश

कलेक्टर ने कोष्टा और भुंडहा में अवैध कालोनी बनाने वालों पर दिए कार्रवाई के आदेश

अवैध कालोनी बनाने वालों पर एफआईआर दर्ज करके होगी कार्रवाई 

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा:  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने ग्राम कोष्टा तथा भुण्डहा में अवैध कालोनी बनाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अलग-अलग जारी आदेशों के अनुसार पटवारी हल्का कोष्टा के ग्राम भुंडहा में खसरा नम्बर 381/1/1, 382, 383/1, 383/2 तथा 384 में अवैध कालोनी बनाने वाले अशोक कुमार सिन्हा, अनिल कुमार सिन्हा, रूपेश कुमार सिन्हा सभी निवासी पाड़ेन टोला के विरूद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह एक अन्य आदेश में ग्राम कोष्टा के 14 भूमि स्वामियों बसंतराम तिवारी, अवध प्रसाद तिवारी, श्रीनिवास सिंह, श्रीमती सोनवती तिवारी, बृजेश तिवारी, बैजनाथ तिवारी, राजकुमार तिवारी, निरंजनि तिवारी, ज्योति तिवारी, अमृत कुमार तिवारी, श्रीमती स्नेहलता तिवारी, विजय कुमार तिवारी तथा करण तिवारी के विरूद्ध कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि इन सभी व्यक्तियों ने जमीन का डायवर्सन कराए बिना कृषि भूमि में छोटे-छोटे आवासीय प्लाट बनाकर लोगों को बेचा, जिन पर खरीदने वालों ने मकान बनाए हैं। कालोनी बनाने के लिए कालोनाईजर्स एक्ट के तहत अनुमति नहीं ली गई है। अवैध कालोनी में पानी, बिजली, सड़क और जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अवैध कालोनी बनाने के कारण शासन को आश्रय शुल्क की हानि हुई है जो आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आता है। इन दोनों कालोनियों में रहने वाले निवासियों द्वारा कालोनाईजरों से कालोनी में मूलभूत सुविधाओं की लगातार मांग की जा रही है किन्तु उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अवैध कालोनी बनाकर आरोपियों ने मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिनियम, मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया है।

 

कलेक्टर ने कहा है कि एसडीएम रायपुर कर्चुलियान अवैध कालोनी बनाने वालों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करें। इनके विरूद्ध भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 59 के उल्लंघन पर भी कड़ी कार्रवाई करें। सरपंच तथा ग्राम पंचायत सचिव कोष्टा इन अवैध कालोनियों में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति जारी न करें। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति निर्माण करता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान राजस्व रिकार्ड में अवैध कालोनी वाली जमीनों के खसरे के कालम नम्बर 12 में अवैध कालोनी दर्ज करें। इन जमीनों के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण की कार्यवाही न करें। अवैध कालोनी में रहने वाले निवासियों को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए अवैध कालोनी बनाने वाले भूमि स्वामियों की अन्य स्थानों पर स्थि‍त भूमि तथा कालोनी में अविक्रित भूमि को तहसीलदार कुर्क करके कब्जे में लें। अवैध कालोनी बनाने वालों से आश्रय शुल्क की वसूली के लिए समुचित कार्यवाही करें। जिला पंजीयक भविष्य में अवैध कालोनी में स्थित किसी भी प्लाट के क्रय-विक्रय के दस्तावेज का पंजीयन न करें। अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल अवैध कालोनी में बिजली के नए कनेक्शन जारी न करें।

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