इटावा:उप जिला मजिस्ट्रेट सदर एन.राम ने बताया कि दिनांक 10 जून, 2021 को बस संख्या यू.पी. 75 एम 6909 से घटित दुर्घटना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 30 व 31 के अनुसार जांच आख्या, जिसमें मृतक के वारिसानों/आश्रितों के स्पष्ट नाम व पते व घायलों की हुई अंगक्षति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर देय आर्थिक सहायता की स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने बताया कि उक्त दुर्घटना में श्रीमती सुनीता पत्नी रणवीर उर्फ सुबोध कुमार इतैनी थाना अछल्दा, घायल सुबोध कुमार पुत्र चन्द्रपाल इतैनी थाना अछल्दा जि.औरैया के सम्बन्ध में मजिस्टीरियल जांच उनके द्वारा की जा रही है।
उन्होंने समस्त सम्बन्धितों को सूचित किया है कि वह उप जिला मजिस्ट्रेट सदर कार्यालय में दिनांक 10.11.2021 को पूर्वान्ह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपना कथन/साक्ष्य प्रस्तुत करें।