रीवा

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा शपथ पत्र

उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ दाखिल करना होगा शपथ पत्र
शपथ पत्र में देनी होगी शिक्षा, संपत्ति तथा आपराधिक प्रकरण की जानकारी

रीवा/एमपी. रीवा जिले में पंचायतराज संस्थाओं का चुनाव तीन चरणों में हो रहा है। प्रथम चरण तथा दूसरे चरण की अधिसूचना 13 दिसम्बर को जारी कर दी गई है। इसके साथ 6 विकासखण्डों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य तथा सरपंच पद के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र देना आवश्यक होगा। पंच पद के उम्मीदवारों को शपथ पत्र के स्थान पर घोषणा पत्र देना होगा। शपथ पत्र में उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया एकाउंट, परिवार के सदस्यों के नाम तथा पते एवं आयकर संबंधी जानकारी देनी होगी। परिवार के सदस्यों के भी पैन नम्बर तथा आयकर भरने की जानकारी उम्मीदवारों को देनी होगी।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित शपथ पत्र के अनुसार उम्मीदवार को यदि किसी आपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है अथवा उसके विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है तो उसका विवरण देना आवश्यक होगा। उम्मीदवार को स्वयं तथा परिवार के आश्रित व्यक्तियों की चल एवं अचल संपत्ति का विवरण भी देना होगा। इसमें नकद राशि, वाहन, भूमि, भवन सहित समस्त संपत्तियां शामिल हैं। शपथ पत्र में बैंकों के प्रति देनदारियां, शासकीय आवास के किराए, जल कर, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, आयकर आदि लंबित रहने के संबंध में विवरण देना होगा। पंचायत भूमि में अतिक्रमण न करने का भी शपथ पत्र में उल्लेख करना आवश्यक है। उम्मीदवार को शपथ पत्र में उनके आवासीय परिसर में स्वच्छ शौचालय अथवा जलवाहित शौचालय होने अथवा न होने के संबंध में भी जानकारी देनी है।

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