इटावा

आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाईक, वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगे

(शिवराज सिंह राजपूत प्रतिनिधि)

इटावा यूपी: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रुति सिंह ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाईक, वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ववत प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होने बताया कि डोर-टू-डोर कैम्पेन में 20 व्यक्तियों की संख्या भी पूर्ववत बनी रहेगी तथा रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक प्रचार अभियान के संबंध में प्रतिबंधित पूर्ववत जारी रहेगें।
उन्होने बताया कि आउटडोर,इन्डोर मीटिंग,रैलियेां के संबंध में इस शर्त के साथ छूट दी जायेगी कि आउटडोर,इन्डोर मीटिंग/ रैलियेां में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इन्डौर हाल का अधिकतम 50 प्रतिशत एवं खुले मैदान की क्षमता का 30 प्रतिषत अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित क्षमता के अनुरूप जो भी इनमे कम हो। यदि राज्य प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा सीमा सख्त है या इन्डोर हाल या खुले मैदान के संबंध में प्रतिभाग करने वाले प्रतिशत निर्धारित किया गया है तो राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी किये गये निर्देष प्रभावी होगें। खुले मैदान में रैलियां जिला प्रशासन द्वारा विषेष रूप से निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा मैदानों का आवंटन समान रूप से ई-सुविधा पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जायेगा। इन मैदानों की क्षमता का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा अग्रिरम रूप से किया जायेगा और सभी दलों को अधिसूचित किया जायेगा। मैदानों में प्रवेष व निकास के एकाधिक स्थान होने चाहिए ताकि व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकटठी न हो। रैली क्षेत्र में प्रवेष द्वार पर पर्याप्त मात्रा में हैण्ड सैनिटाइजर रखे जाये बैठने की व्यवस्था में पर्याप्त शारीरिक दूरी व मास्क का उपयोग सुनिश्चित किया जाये। निर्धारित खुले मैदानों में लोगो को विभिन्न समूहों में बांटकर अलग अलग व्यवस्था की जाये इस संबंध में आयोजक आवष्यक प्रतिबन्ध सुनिश्चित है करेगें एवं नोडल अधिकारी इन व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें। आयेाजक तथा संबंधित राजनैतिक दलों द्वारा मीटिंग तथा रैली में प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों से राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के दिषा निर्देषों के अनुसार कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये कोविड प्रोटोकाल एवं दिषा निर्देषों के किसी भी उल्लंघन के लिये आयोजक उत्तरदायी होगें। उन्होने बताया कि आयोग द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि 08 जनवरी 2022 को उल्लिखित अन्य निर्देष यथावत लागू रहेगें.

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