पीएम केयर फार चिल्ड्रेन योजना के तहत निराश्रित बच्चों को मिलेगी 10 लाख रूपये की सहायता 28 फरवरी तक करें आवेदन
रीवा एमपी: ऐसे बच्चे जो कोविड-19 महामारी के कारण 10 मार्च 2020 से महामारी समाप्त होने 28 फरवरी 2022 तक अपने माता-पिता, जीवित माता पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता को खो दिया है के कल्याण, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देखभाल करने तथा शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दिये जाने के लिये पीएम केयर फार चिल्ड्रेन योजना प्रारंभ की गई है।
उक्त योजना के अन्तर्गत बच्चों द्वारा आवेदन करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। उक्त अवधि में कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को लाभांवित किया जायेगा। ऐसे समस्त बच्चे (किशोर न्यायालय अधिनियम 2015 अन्तर्गत 0 से 18 वर्ष की आयु के बालक-बालिका) जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण 11 मार्च 2020 से महामारी के समाप्त होने 28 फरवरी 2022 तक माता-पिता, जीवित माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता, को खोया है बच्चे ने 18 वर्ष की आयु अपने माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु से पहले पूर्ण न की हो को लाभांवित किया जायेगा। ऐसे बच्चे जो कि पात्रता की शर्ते पूर्ण करते हैं, 10 दिवस के अंदर महिला एवं बाल विकास कार्यालय, कलेक्ट्रेट भवन द्वितीय तल कक्ष क्रमांक-1 में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आसपास यदि कोई ऐसे बच्चा हैं जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करता है ।